मुंबई, 15 दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने केरल के पेरीनथालमन्ना स्थित अरबन-कोअपरेटिव बैंक लि. पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक की 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गयी थी। उससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया।
जुर्माना 11 दिसंबर को जारी आदेश के जरिये लगाया गया।
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