रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: September 27, 2021 21:51 IST2021-09-27T21:51:53+5:302021-09-27T21:51:53+5:30

RBI imposed a fine of Rs 2 crore on RBL Bank | रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

मुंबई, 27 सितंबर भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक पर नियामकीय अनुपालन में खामियों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीएल बैंक के निरीक्षण के बाद रिजर्व बैंक ने कुछ नियामकीय निर्देशों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम का अनुपालन नहीं करने का मुद्दा उठाया था। इनमें सहकारी बैंक के नाम पर पांच बचत खाते खोलने और बैंक के निदेशक मंडल की संरचना शामिल है।

बाद में केंद्रीय बैंक ने आरबीएल बैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए उसपर जुर्माना लगाया जाए।

कारण बताओ नोटिस पर आरबीएल बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसकी मौखिक दलीलें सुनने के बाद रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने का मामला बनता है।

रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लि., श्रीनगर पर भी बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के लिए उल्लंघन को लेकर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बैंक का सांविधिक तौर पर निरीक्षण नाबार्ड ने 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति को लेकर किया था।

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Web Title: RBI imposed a fine of Rs 2 crore on RBL Bank

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