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RBI: सिटी बैंक पर 39 लाख रुपये का जुर्माना?, क्रेडिट सूचना कंपनी और बड़े कर्ज निर्देश का पालन नहीं

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 21, 2025 22:11 IST

RBI: रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, सिटी बैंक एन.ए. को एक नोटिस जारी किया गया था।

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ठळक मुद्देनिर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।बैंक ने बड़े कर्ज से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन के मामले की देरी से सूचना दी।जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर भी 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

मुंबईः रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने बड़े कर्ज से संबंधित निर्देशों का पालन न करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों को संबंधित जानकारी देने में देरी के लिए सिटी बैंक पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2023 तक इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, सिटी बैंक एन.ए. को एक नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस में उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक ने बड़े कर्ज से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन के मामले की देरी से सूचना दी।

इसने क्रेडिट सूचना कंपनियों से अस्वीकृति रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कुछ सेगमेंट से संबंधित संशोधित आंकड़े अपलोड नहीं किये। रिजर्व बैंक ने 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021' के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर भी 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)Citiमुंबई
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