कोर्ट ने नीरव मोदी को भगोड़ा करार दिया, कंपनी से कहा- उसे वापस भारत बुलाओ

By पल्लवी कुमारी | Published: April 12, 2018 04:59 AM2018-04-12T04:59:52+5:302018-04-12T04:59:52+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार हम एक भगोड़े से निपट रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक के 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में कंपनी की संपत्तियों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है। 

PNB SCAM: Delhi high court says firestar diamond company to call back nirav modi | कोर्ट ने नीरव मोदी को भगोड़ा करार दिया, कंपनी से कहा- उसे वापस भारत बुलाओ

कोर्ट ने नीरव मोदी को भगोड़ा करार दिया, कंपनी से कहा- उसे वापस भारत बुलाओ

नई दिल्ली, 12 अप्रैल:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड से नीरव मोदी को वापस बुलाने के लिए कहा है। अदालत ने नीरव मोदी को भगोड़ा करार दिया है। 

न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आई एस मेहता की पीठ ने यह आदेश पारित किया कि है कि नीरव मोदी को जल्द से जल्द भारत वापस बुलाया जाए। हालांकि कंपनी के वकील ने इससे पहले दलील दी थी कि नीरव मोदी को इस तकनीकी आधार पर राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि फायरस्टार इंटरनेशनल ने अपनी अनुषंगी फायरस्टार डायमंड को याचिकाएं दायर करने को अधिकृत किया है। 

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पीठ ने फायरस्टार डायमंड और फायरस्टार इंटरनेशनल के अधिवक्ता विजय अग्रवाल से कहा कि यदि हम तकनीकी पहलू पर जोर नहीं देते हैं , तो नीरव मोदी को वापस आने को नहीं कहते। पीठ ने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार हम एक भगोड़े से निपट रहे हैं।  प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक के 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में कंपनी की संपत्तियों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है। 
 
प्रवर्तन निदेशालय के वकील सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने कहा कि दोनों कंपनियों को किसी भी मामले में कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। नीरव मोदी एक भगोड़ा है। वह कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह देश छोड़कर भागा हुआ है। वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। 

प्रवर्तन निदेशालय के वकील सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन की इस दलील में कोर्ट को वजन लगा। कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं हो रहा है ऐसे में उसकी कंपनियों को विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती है। गौरतलब है कि पीठ ने यह फैसला नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। 

Web Title: PNB SCAM: Delhi high court says firestar diamond company to call back nirav modi

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