Cipla Income Tax Department notice: 773.44 करोड़ रुपये का कर नोटिस, दवा कंपनी सिप्ला पर आयकर विभाग एक्शन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 16, 2024 17:25 IST2024-07-16T17:23:57+5:302024-07-16T17:25:05+5:30

Pharmaceutical company Cipla Income Tax Department notice: कंपनी ने बताया कि 773.44 करोड़ रुपये की मांग में उक्त किसी भी कर आकलन वर्ष का कोई रिफंड शामिल नहीं है।

Pharmaceutical company Cipla Income Tax Department notice Rs 773-44 crore Income Tax Department action | Cipla Income Tax Department notice: 773.44 करोड़ रुपये का कर नोटिस, दवा कंपनी सिप्ला पर आयकर विभाग एक्शन

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HighlightsPharmaceutical company Cipla Income Tax Department notice: विभिन्न खर्चों की अस्वीकृतियों के कारण कर की अतिरिक्त मांग की है। Pharmaceutical company Cipla Income Tax Department notice: इस आदेश के तहत मांगें कानूनन मान्य नहीं हैं।Pharmaceutical company Cipla Income Tax Department notice: कंपनी संबंधित कानूनों के तहत इन आदेशों के खिलाफ अपील करेगी।

Pharmaceutical company Cipla Income Tax Department notice: दवा कंपनी सिप्ला ने मंगलवार को कहा कि उसे आयकर विभाग से 773.44 करोड़ रुपये का कर नोटिस मिला है। यह कर मांग आकलन वर्ष 2015-16 से 2022-23 के लिए है। मुंबई की दवा विनिर्माता ने शेयर बाजार को बताया कि आयकर प्राधिकरण ने 12 जुलाई, 2024 के आदेश में कर निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन के तहत विभिन्न खर्चों की अस्वीकृतियों के कारण कर की अतिरिक्त मांग की है। कंपनी ने बताया कि 773.44 करोड़ रुपये की मांग में उक्त किसी भी कर आकलन वर्ष का कोई रिफंड शामिल नहीं है।

सिप्ला ने कहा कि उसका मानना ​​है कि इस आदेश के तहत मांगें कानूनन मान्य नहीं हैं और उसके पास अपनी स्थिति को साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि उक्त आदेश के कारण उसके परिचालन पर कोई असर पड़ने की आशंका नहीं है। सिप्ला ने यह भी कहा कि कंपनी संबंधित कानूनों के तहत इन आदेशों के खिलाफ अपील करेगी।

Web Title: Pharmaceutical company Cipla Income Tax Department notice Rs 773-44 crore Income Tax Department action

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