Paytm Crisis: मार्केट खुलते ही पेटीएम के शेयर गिरे, 52वें हफ्ते में पहली बार कंपनी को लगा बड़ा झटका
By आकाश चौरसिया | Published: February 14, 2024 11:38 AM2024-02-14T11:38:35+5:302024-02-14T12:00:59+5:30
पिछले साल अक्टूबर, 2023 में अपने 52वें हफ्ते का हाई, जो 998.3 रुपए पर जा पहुंचा था। स्टॉक की कीमत 65.5 प्रतिशत गिर गई है, जिसमें से अधिकांश नुकसान 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से दर्ज किया गया है।
Paytm Crisis: बाजार खुलते ही पेटीएम के शेयर 9 फीसदी गिर गए और अब इसके एक शेयर की कीमत 350 रुपए से नीचे चला गया। पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन के लिए संकट कम होता नहीं दिख रहा था। बुधवार सुबह पेटीएम के शेयर की कीमत एनएसई में 346.75 रुपए हो गई, यह अपने 52वें हफ्ते में 344.1 रुपए हो गया और करीब 8.9 फीसदी शेयर गिर गया है।
पिछले साल अक्टूबर, 2023 में अपने 52वें हफ्ते का हाई, जो 998.3 रुपए पर जा पहुंचा था। स्टॉक की कीमत 65.5 प्रतिशत गिर गई है, जिसमें से अधिकांश नुकसान 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से दर्ज किया गया है। 31 जनवरी के बाद पेटीएम के आधे से ज्यादा शेयर मार्केट में डिप गिर गया, यह करीब 53 फीसदी कमी आ गई है।
आरबीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस की सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबी) पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि "लगातार गैर-अनुपालन और बैंक में निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं" के कारण कार्रवाई जरूरी है।
केंद्रीय नियंत्रक बैंक आरबीआई ने केवाईसी से जुड़ी असंगतियों को गलत मानते हुए उसपर प्रतिबंध लगाया था। आरबीआई ने ग्राहकों, निवेशकों और वॉलेट होल्डर्स के लिए यह खतरे का निशान बताया। जांच में आरबीआई ने पाया कि ऐसे हजारों केस सामने आए, जिसमें एक पैन से 100 ग्राहकों के अकाउंट जुड़े हुए थे और कुछ दूसरे केस में 1,000 ग्राहकों के एक पैन से अकाउंट जुड़े हुए पाए गए। इसे देखते हुए आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जाहिर की थी कि नियम के विरुद्ध करोड़ों रुपए का लेनदेन इसी ओर इंगित करता है।
आरबीआई ने पीपीबी को 29 फरवरी के बाद किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा ग्राहक खातों, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड में जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया। इसने भुगतान बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान करने का भी आदेश दिया।