राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों की बकाया राशि का भुगतान 31 मई तक: मंत्री

By भाषा | Updated: March 9, 2021 20:11 IST2021-03-09T20:11:00+5:302021-03-09T20:11:00+5:30

Payment of arrears of private hospitals under Health Insurance Scheme in Rajasthan till 31 May: Minister | राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों की बकाया राशि का भुगतान 31 मई तक: मंत्री

राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों की बकाया राशि का भुगतान 31 मई तक: मंत्री

जयपुर, नौ मार्च राजस्थान सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत- महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी चिकित्सालयों की बकाया राशि का भुगतान 31 मई तक कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के निजी चिकित्सालयों में ही इलाज करवाया जा सकता है।

चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निजी चिकित्सालयों का 67.74 करोड रुपये बकाया था जिसमें से 23.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत राज्य भर में किसी निजी चिकित्सालय द्वारा इलाज करने से मना करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

डॉ. शर्मा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक सितम्बर 2019 से आयुष्मान भारत योजना तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत कर आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। इस योजना में 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रदेश का व्यक्ति प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में इलाज करवा सकता है।

इससे पहले विधायक अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ. शर्मा ने बताया कि राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को केन्द्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत कर आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना एक सितम्बर 2019 से संचालित है जिनका नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है।

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Web Title: Payment of arrears of private hospitals under Health Insurance Scheme in Rajasthan till 31 May: Minister

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