एनसीएलटी ने रोल्टा के प्रवर्तकों की एकबारगी समाधान की याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: August 7, 2021 19:56 IST2021-08-07T19:56:34+5:302021-08-07T19:56:34+5:30

NCLT dismisses Rolta promoters' plea for one-time resolution | एनसीएलटी ने रोल्टा के प्रवर्तकों की एकबारगी समाधान की याचिका खारिज की

एनसीएलटी ने रोल्टा के प्रवर्तकों की एकबारगी समाधान की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, सात अगस्त राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आईटी कंपनी रोल्टा इंडिया लिमिटेड के प्रवर्तकों दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी के एकबारगी समाधान तथा कंपनी का नियंत्रण प्रदान करने की अपील की गई थी।

रोल्टा ने शनिवार को एक नियामकीय सूचना में कहा कि छह अगस्त, 2021 के एक आदेश में एनसीएलटी ने प्रवर्तकों की धारा 12 ए के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया।

इसमें कहा गया, "शेयर बाजारों को आगे सूचित किया जाता है कि छह अगस्त, 2021 को, एनसीएलटी (खुली अदालत में मौखिक रूप से कहा गया) ने पूर्व-प्रबंधन के अनुरोध पर संहिता की धारा 12 ए के तहत दायर याचिकाएं खारिज कर दी, अनुरोध में उपरोक्त याचिका को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू होने के बाद वापस लेने की मांग की गयी थी।

सूचना के अनुसार, "एनसीएलटी द्वारा जारी आदेशों के लिहाज से, रोल्टा इंडिया के साथ-साथ इसकी अनुषंगी कंपनियों.. रोल्टा डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और रोल्टा बीआई एंड बिग डेटा एनॉलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार सीआईआरपी जारी रहेगी।

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Web Title: NCLT dismisses Rolta promoters' plea for one-time resolution

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