बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों को एक अक्टूबर से बाजार में फैली अफवाह की पुष्टि करने, खारिज करने या स्पष्टीकरण देने का निर्देश, सेबी का फैसला, जानें वजह
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 16, 2023 01:48 PM2023-06-16T13:48:38+5:302023-06-16T13:49:21+5:30
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुलासा जरूरतों को सुव्यवस्थित करने के लिए ये नियम अधिसूचित कर दिए हैं।
नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों को एक अक्टूबर से बाजार में उनके बारे में फैली किसी भी अफवाह की पुष्टि करने, खारिज करने या स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुलासा जरूरतों को सुव्यवस्थित करने के लिए ये नियम अधिसूचित कर दिए हैं।
सेबी ने इस अधिसूचना में कहा कि इसके बाद शीर्ष 250 कंपनियों के लिए यह नियम एक अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा। अधिसूचना के अनुसार, “इन कंपनियों को मुख्यधारा की मीडिया के माध्यम से निवेश करने वाले लोगों में फैल रही किसी सूचना या कथित घटना के संबंध में सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर उसकी पुष्टि, खारिज या स्पष्टीकरण देना होगा। ”
सूचीबद्ध संस्थाओं में कॉरपोरेट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सेबी ने विशेष अधिकारों का लाभ उठा रहे कुछ शेयरधारकों का मुद्दा सुलझाने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की है। इसके मुताबिक, किसी सूचीबद्ध इकाई के शेयरधारकों को दिया गया कोई विशेष अधिकार हर पांच साल में इस तरह के विशेष अधिकार के अनुदान की तारीख से शुरू होने वाले एक विशेष संकल्प के माध्यम से आमसभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा।