Maharashtra Live Updates: स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च ‘कैफीन’ वाले एनर्जी ड्रिंक बेचना अवैध, बिक्री पर प्रतिबंध, मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने दिया ऑर्डर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 12, 2024 14:21 IST2024-07-12T14:19:54+5:302024-07-12T14:21:30+5:30
Maharashtra Live Updates: एफडीए जल्द ही राज्य में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में अधिक कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा।

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Maharashtra Live Updates: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने शुक्रवार को राज्य विधान परिषद को बताया कि उनका विभाग राज्य में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च ‘कैफीन’ वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा। उन्होंने राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय सदस्य सत्यजीत तांबे द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में यह आश्वासन दिया। अत्राम ने कहा, ‘‘एफडीए जल्द ही राज्य में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में अधिक कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा।
वर्तमान नियमों के अनुसार एक लीटर कार्बोनेटेड या गैर कार्बोनेटेड पेय में 145 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बीच कैफीन की अनुमति है।’’ परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे ने अत्राम को आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबंधित किए जाने वाले पेय पदार्थों की एक सूची तैयार करने और इसे राज्य भर में एफडीए अधिकारियों को प्रसारित करने का निर्देश दिया।