लाइव न्यूज़ :

कोविड-19 : मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज की योजना

By भाषा | Updated: April 27, 2021 16:57 IST

Open in App

भोपाल, 27 अप्रैल मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 संकट के मद्देनजर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु ऑक्सीजन उत्पादन क्षेत्र में नवीन निवेश को आकर्षित करने के उद्देश से विशेष पैकेज देने की योजना बना रही है।

यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी।

मध्य प्रदेश उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हम मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक विशेष पैकेज देने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए हमने मसौदा नीति तैयार कर ली है।’’

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नवीन स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अथवा वृहद श्रेणी की वे इकाइयां एवं मध्य प्रदेश की सीमा में स्थापित विद्यमान पात्र इकाई द्वारा स्थापित क्षमता में विस्तार अथवा अन्य क्षेत्रों की विद्यमान औद्योगिक इकाई इसके पात्र होंगे, जो ऑक्सीजन उत्पादन, ऑक्सीजन सिलेंडर निर्माता/फेब्रिकेटर इकाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उत्पादक इकाई एवं अन्य सबंधित उपकरण जो ऑक्सीजन उत्पादन में उपयोग में आता है, शामिल हों।

शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में नवीन या पूर्व से स्थापित एवं संचालित मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं नर्सिंग होम द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन/ ऑक्सीजन सिलेंडर निर्माता इकाई की स्थापना करने पर विशिष्ट पैकेज में प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए यह विशेष पैकेज अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं को प्राप्त करने की पात्रता उन्हीं इकाइयों को होगी, जिनकी उत्पादन क्षमता न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन उत्पादन की होगी।

शुक्ला ने बताया कि पैकेज के तहत पात्र इकाई द्वारा यंत्र एवं संयंत्र तथा भवन (भूमि एवं रिहायशी इकाइयों को छोड़कर) में किये गये पूंजी निवेश पर 50 प्रतिशत की स्थिर दर से मूल निवेश प्रोत्साहन सहायता देय होगी, लेकिन इस सहायता की अधिकतम सीमा 75 करोड़ रूपये होगी।

उन्होंने कहा कि पात्र इकाई द्वारा सुरक्षा मानकों यथा अग्नि शमन उपकरणों में किये गये व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम एक करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति प्रदान की जावेगी।

शुक्ला ने बताया कि इसके अलावा, पात्र इकाइयों को प्रचलित विद्युत टैरिफ पर एक रूपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जावेगी। यह छूट मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दी जा रही छूट, यदि कोई हो, के अतिरिक्त एक रूपये प्रति यूनिट होगी। इस सुविधा का लाभ वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के दिन से तीन वर्षों की अवधि हेतु प्राप्त हो सकेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारसावधानीपूर्वक निवेश से ठोस संपत्ति की ओर: निश्चित आय वालों का भूखंड की ओर बढ़ता रुझान

क्रिकेटKKR vs LSG: विवादित कैच, बाउंड्री रोप से दिग्विजय राठी का पैर छूने के बावजूद फिन एलन को दिया गया आउट, WATCH

भारतपरिसीमन 2026: ‘I-YUVA फॉर्मूला’ के साथ संतुलित लोकतंत्र की नई दिशा

स्वास्थ्यसन फार्मा ने लॉन्च किया ‘हार्ट के लिए 8- मेकिंग इंडिया हार्ट स्ट्रॉन्ग’ कैंपेन, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारतीयों से रोजाना में अच्छी आदतें अपनाने का आग्रह

भारतAssembly Elections 2026: असम में 84.42% मतदान दर्ज, केरल, पुडुचेरी में जानें शाम 5 बजे तक मतदान का रुझान

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारबरसात और ओलावृष्टि से 2 करोड़ किसान प्रभावित?, आपदाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर रही योगी सरकार

कारोबारDisney Layoffs: आर्थिक अनिश्चितता के बीच डिज़्नी 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी में

कारोबारIncome Tax Rules 2026: नए कानून के वे सेक्शन जो आपकी जेब पर असर डालेंगे? पूरी जानकारी यहां

कारोबारVerSe Innovation ने प्रसन्ना प्रसाद को CPTO नियुक्त किया, कंपनी के AI विजन को देंगे नई रफ्तार

कारोबारPetrol, Diesel Price Today: एक क्लिक से जानें पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट, चेक करें अपने शहर के दाम