कार्वी मामला: सेबी ने बजाज फाइनेंस समेत चार कर्जदाताओं को राहत देने से किया इनकार
By भाषा | Updated: December 15, 2019 06:06 IST2019-12-15T06:06:36+5:302019-12-15T06:06:36+5:30
यह मामला कार्वी के पास मौजूद प्रतिभूतियों से संबंधित है। ब्रोकरेज द्वारा कथित रूप से इनका इस्तेमाल कर्ज लेने के लिए किया गया। कंपनी ने उसके पास उपलब्ध ग्राहकों के शेयरों का इस्तेमाल कर यह कर्ज लिया।

कार्वी मामला: सेबी ने बजाज फाइनेंस समेत चार कर्जदाताओं को राहत देने से किया इनकार
बाजार नियामक सेबी ने कार्वी शेयर ब्रोकिंग मामले में बजाज फाइनेंस समेत चार कर्जदाताओं को किसी भी तरह की राहत देने से इनका कर दिया। यह मामला शेयर गिरवी रखने से जुड़ा है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने चार दिसंबर को शीर्ष कर्जदाताओं को किसी तरह की तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।
इन इकाइयों ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के पास पड़ी प्रतिभूतियों को ग्राहकों को हस्तांतरण के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने चारों ऋणदाताओं को छह दिसंबर को सेबी का रुख करने और सेबी को आदेश जारी करने के लिए कहा था।
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत बरुआ ने आदेश में कहा , " इन ऋणदाताओं ने जो राहत मांगी है वह तर्कसंगत नहीं है। उनके लिए उपचार यह है कि वह केएसबीएल के खिलाफ दीवानी अदालत में जाएं। " इनमें बजाज फाइनेंस , आईसीआईसीआई बैंक , एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।
यह मामला कार्वी के पास मौजूद प्रतिभूतियों से संबंधित है। ब्रोकरेज द्वारा कथित रूप से इनका इस्तेमाल कर्ज लेने के लिए किया गया। कंपनी ने उसके पास उपलब्ध ग्राहकों के शेयरों का इस्तेमाल कर यह कर्ज लिया।
सेबी ने 83,000 ग्राहकों की प्रतिभूतियों को उन्हें वापस लौटाने का आदेश दिया। नियामक ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी ग्राहक की प्रतिभूतियों को स्टॉक ब्रोकर पांच कारोबारी दिवसों से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता है अथवा उसका किसी अन्य कार्य क लिये उपयोग नहीं कर सकता।