ITR: क्या सीनियर सिटीजन के लिए निल आईटीआर दाखिल करना होगा फायदेमंद? जानें आयकर रिटर्न की जरूरी बातें
By अंजली चौहान | Published: July 26, 2023 04:25 PM2023-07-26T16:25:01+5:302023-07-26T16:28:03+5:30
आपकी आय मूल छूट सीमा से कम होने पर भी आईटीआर दाखिल करने के कई लाभ हैं।
ITR: इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है और इससे पहले आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी आय मूल छूट सीमा से कम होने पर भी आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई लाभ हैं।
सीनियर सिटीजन के आय के स्त्रोत काफी कम होते हैं लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल करना उनके लिए भी अनिवार्य है। वरिष्ठों नागिरकों को निल आईटीआर दाखिल करना होता है।
इसका मतलब है कि जब आय छूट सीमा से कम हो तो रिटर्न दाखिल किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य नहीं है जब आय सामान्य नागरिकों के लिए 2.5 लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये (अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5000 रुपये) से कम हो।
हालाँकि, सभी करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है अगर उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में उन्होंने लेनदेन किए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वरिष्ठ नागरिकों की आय छूट सीमा से कम है तो वे आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं।
75 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए, अगर उनकी आय केवल पेंशन या बैंक जमा से ब्याज के रूप में है तो आईटी दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, उन्हें निल आईटीआर फाइलिंग का लाभ भी मिल सकता है।
जिन वरिष्ठ नागरिकों की कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है। उन्हें शर्तों के अधीन अपना कर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।
इसके अलावा, आईटी अधिनियम की धारा 194पी के तहत 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आय का रिटर्न दाखिल करने से छूट देती है, बशर्ते उनकी कुल आय में केवल पेंशन आय और निर्दिष्ट बैंक से ब्याज आय शामिल हो।
इसके लिए सीनियर सिटीजनों को सलाह दी जाती है कि वह विदेशी वीजा प्रसंस्करण के दौरान आवश्यकताओं, पात्र नुकसान को आगे बढ़ाने आदि सहित लाभ प्राप्त करने के लिए आय का रिटर्न दाखिल करें।
निल आईटीआर दाखिल करने के फायदे
सीनियर सिटीजन आईटीआर दाखिल करके कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब उनकी आय 3 लाख रुपये की मूल छूट सीमा से कम हो।
1- बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लोन लेने के लिए आईटीआर मांगा जाता है और अगर आप आईटीआर भरते हैं तो इसका लाभ आपको लोन लेने में होता है।
2- आईटीआर आय के प्रमाण के रूप में कार्य करता है जिसे आपको भविष्य में सरकारी अधिकारियों को जमा करना पड़ सकता है।
3- विदेश यात्रा के दौरान वीजा अधिकारियों द्वारा आमतौर पर पिछले साल का आईटीआर मांगा जाता है।
4- टीडीएस/टीसीएस से संबंधित रिफंड और छूट का दावा केवल आईटीआर दाखिल करने पर ही किया जा सकता है।
5- नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ का दावा करने के लिए आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है।
जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए अभी दाखिल करें।