ITR 2025: क्यों अटक गया रिफंड का पैसा? लेटेस्ट अपडेट आई सामने

By अंजली चौहान | Updated: August 29, 2025 13:59 IST2025-08-29T13:58:54+5:302025-08-29T13:59:47+5:30

ITR 2025: आपके आयकर रिफंड में देरी होने के कुछ कारण यहां दिए गए हैं।

ITR 2025 Why is the refund money stuck Latest update revealed | ITR 2025: क्यों अटक गया रिफंड का पैसा? लेटेस्ट अपडेट आई सामने

ITR 2025: क्यों अटक गया रिफंड का पैसा? लेटेस्ट अपडेट आई सामने

ITR 2025: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न की लास्ट डेट 15 सितंबर रखी है। जैसे जैसे अंतिम तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे करदाताओं के पास अब रिटर्न दाखिल करने की अपनी बाध्यता पूरी करने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं, जिन लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है वह अब रिफंड का इतंजार कर रहे हैं। 

इस साल कब मिलेगा रिफंड?

रिटर्न के सफलतापूर्वक ई-सत्यापन के बाद 17 से 30 दिनों के भीतर रिफंड जारी किया जा रहा है। सीधे मामलों में, जहाँ रिटर्न सटीक होते हैं और तुरंत सत्यापित होते हैं, करदाताओं ने 7 से 20 कार्यदिवसों में ही रिफंड प्राप्त होने की सूचना दी है। हालांकि, उम्मीदों को कम रखना ज़रूरी है, क्योंकि यह अभी तक आम बात नहीं है। कई करदाताओं को अभी भी रिफंड में देरी का सामना करना पड़ रहा है, और कई रिपोर्टों में 3 से 5 हफ़्ते की समयसीमा बताई गई है।

रिफंड प्रक्रिया रिटर्न के ई-सत्यापन के बाद ही शुरू होती है—चाहे आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या अन्य स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन विधियों के ज़रिए। इस महत्वपूर्ण कदम के बिना, आपका रिटर्न अधर में लटका रहेगा और आपका रिफंड शुरू नहीं होगा।

इसके अलावा, कुछ करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा "पिछले रिटर्न की अतिरिक्त जाँच" के कारण अप्रत्याशित देरी का सामना करना पड़ रहा है।

खासकर उन मामलों में जहाँ आईटीआर और फॉर्म 26AS, AIS के डेटा में विसंगतियाँ हैं। (वार्षिक सूचना विवरण), या टीआईएस (करदाता सूचना सारांश), के कारण रिफंड मैन्युअल जाँच के लिए रुक सकते हैं।

इसी तरह, अगर पिछले कर निर्धारण वर्षों से कोई अनसुलझा मामला है या  अगर आपका बैंक खाता ठीक से पूर्व-सत्यापित और पैन से लिंक नहीं है, तो रिफंड में देरी हो सकती है या पूरी तरह से संसाधित नहीं हो पा रही है।

अगर आपके रिफंड में उचित समय से अधिक देरी हुई है, तो आप ई-निवारण शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करके मामले को आगे बढ़ा सकते हैं या केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) हेल्पलाइन। हालांकि औसत करदाता को ई-सत्यापन के बाद 2 से 5 सप्ताह की प्रसंस्करण अवधि की उम्मीद करनी चाहिए।

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