INX Media Case:दिल्ली HC ने दी कार्ति को अंतरिम राहत, 20 मार्च तक ईडी नहीं कर पाएगा गिरफ्तार
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: March 9, 2018 16:25 IST2018-03-09T16:17:57+5:302018-03-09T16:25:10+5:30
सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया था।

INX Media Case:दिल्ली HC ने दी कार्ति को अंतरिम राहत, 20 मार्च तक ईडी नहीं कर पाएगा गिरफ्तार
नई दिल्ली, 9 मार्च; दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। अदालत ने ईडी को कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 20 मार्च तक कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है। इससे एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ति की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया था। इसमें कार्ति ने जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को निरस्त करने की मांग की है।
कार्ति चिदंबरम 28 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की हिरासत में हैं। अलग से मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कार्ति चिदंबरम ने उनके पिता पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए पीटर व इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी निवेश की मंजूरी दिलवाई।
We had two matters today. One was the ED matter,Court has given protection till 20th March. Our bail application is now listed for 15th March. Main matter regarding remand will be decided at 4.30 pm: #KartiChidambaram's counsel Abhishek Manu Singhvi #INXMediaCasepic.twitter.com/AVsc5pPhY6
— ANI (@ANI) March 9, 2018
पीटर व इंद्राणी अभी हत्या के मामले में जेल में हैं। सीबीआई ने इस संबंध में इंद्राणी मुखर्जी का बयान रिकार्ड किया है जिसमें इंद्राणी मुखर्जी ने एफआईपीबी मंजूरी के लिए कार्ति द्वारा घूस स्वीकारने का आरोप लगाया है।
(आईएएनएस इनपुट)