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गलत आयकर रिटर्न भरने वाले वेतनभोगियों पर आयकर विभाग करेगा कार्रवाई

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: April 18, 2018 20:36 IST

विभाग ने ऐसे करदाताओं को अपनी रिटर्न में आय कम बताने या कटौती को बढा चढाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने के प्रति आगाह किया है।

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नई दिल्ली, 18 अप्रैल: आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत ​आयकर रिटर्न ( आईटीआर ) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है। विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

विभाग ने ऐसे करदाताओं को अपनी रिटर्न में आय कम बताने या कटौती को बढा चढाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने के प्रति आगाह किया है।

विभाग के बेंगलुरू स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र सीपीसी ने इस बारे में करदाताओं को परामर्श भी जारी किया है। इस श्रेणी के करदाताओं से कहा गया है कि गलत लाभ के लिए गलत कर सलाहकारों के चक्कर में नहीं पड़ें।

विभाग के अनुसार रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ाचढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है और आयकर कानून की धाराओं के तहत अभियोजन किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें- कठुआ- उन्नाव पर विरोध प्रदशर्न करने वाले 900 लोग हिरासत में, विरोध के नाम पर हिंसा फैलाने का आरोप

 उल्लेखनीय है कि विभाग की जांच शाखा ने जनवरी में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कर रिफंड हासिल करने में मदद करता है। 

सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर दाखिल करने का सत्र हाल ही में शुरू हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी करदाताओं के लिये नये आईटीआर फार्म को हाल ही में अधिसूचित किया।

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