IndiGo को लगा बड़ा झटका, आयकर विभाग ने लगाया 944 करोड़ रुपये का जुर्माना; जानें क्यों
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 30, 2025 13:42 IST2025-03-30T13:41:30+5:302025-03-30T13:42:45+5:30
IndiGo: इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो की पैरेंट कंपनी) ने रविवार को कहा कि उसे आयकर (आई-टी) विभाग से 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना मिला है।

IndiGo को लगा बड़ा झटका, आयकर विभाग ने लगाया 944 करोड़ रुपये का जुर्माना; जानें क्यों
IndiGo: आयकर विभाग ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इंडिगो ने जुर्माना आदेश को ‘गलत’ बताते हुए कहा है कि वह इसे चुनौती देगी। यह आदेश देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को मिला।
इंडिगो ने रविवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि आयकर विभाग (आयकर प्राधिकरण) की आकलन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।
एयरलाइन ने कहा कि यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि अभी यह मामला लंबित है और इसपर निर्णय आना है।
इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि आयकर विभाग प्राधिकरण द्वारा पारित यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है और त्रुटिपूर्ण है। कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है।