Income Tax Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में कर छूट के साथ आयकर स्लैब में बदलावों की शनिवार को घोषणा की। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की। इससे 80 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी।
Income Tax Budget 2025: नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित स्लैब इस प्रकार है-
आयकर स्लैब कर दर 4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
4,00,001 से 8,00,000 रुपये 5%
8,00,001 से 12,00,000 रुपये 10%
12,00,001 से 16,00,000 रुपये 15%
16,00,001 से 20,00,000 रुपये 20%
20,00,001 से 24,00,000 रुपये 25%
24,00,001 से अधिक आय पर 30%
Income Tax Budget 2025: नई व्यवस्था के तहत पुराना कर स्लैब-
आयकर स्लैब कर दर 3,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
3,00,001 से 6,00,000 रुपये 5%
6,00,001 से 9,00,000 रुपये 10%
9,00,001 से 12,00,000 रुपये 15%
12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20%
15,00,001 रुपये से अधिक आय पर 30%।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर चार साल करने का बजट प्रस्ताव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की। आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उन मामलों में शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भेजे गए धन के लिए टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) की छूट का भी प्रस्ताव रखा, जहां शिक्षा ऋण कुछ निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिया गया हो। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए लाई गई ‘विवाद से विश्वास 2.0’ योजना का 33,000 करदाताओं ने लाभ उठाया है।
इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये करने की घोषणा भी बजट में की गई। वित्त मंत्री ने किराये पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा को भी बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, बजट में स्टार्टअप कंपनियों को अब कंपनी के गठन से पांच साल की अवधि तक कर लाभ मिलता रहेगा।