Income Tax Budget 2024: 7 लाख इनकम पर अब मिलेगी इस धारा के तहत छूट, 1 अप्रैल से लागू होगी नई कर व्यवस्था
By आकाश चौरसिया | Published: February 1, 2024 12:27 PM2024-02-01T12:27:11+5:302024-02-01T12:50:08+5:30
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बताया कि नई टैक्स स्लैब में अमूल-चूल बदलाव किए हैं। इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई व्यवस्था में 15 लाख और उससे ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी कर की दर से टैक्स लगेगा।
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बताया कि नई टैक्स स्लैब में अमूल-चूल बदलाव किए गए हैं। इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई व्यवस्था में 15 लाख और उससे ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी कर की दर से टैक्स लगेगा। इससे पहले टैक्स व्यवस्था में 10 लाख रुपए की इनकम पर 30 फीसदी की टैक्स की दरें लागू थीं।
वहीं, अब 3 से 6 लाख की इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स देय होगा। यह बजट धारा 87 ए के तहत लागू किया गया है। इसके अलावा 6 से 9 लाख की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगाया गया है। वहीं, एक नई व्यवस्था सरकार ने बनाई है, जिससे धारा 87 ए के तहत 7 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स से छूट मिलेगी। वहीं, 9 से 12 लाख सालाना इनकम पर 15 फीसदी टैक्स, 12 से 15 लाख इनकम पर 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
पुरानी दरें
केंद्र सरकार की ओर लागू पुरानी टैक्स स्लैब में 2.5 से 5 लाख की इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स देना था। जबकि, 2.5 लाख इनकम पर कोई टैक्स नहीं लागू था। इसके अलावा सालाना 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगता था। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जो अभी तक 10 लाख पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होता था, वो अब 15 लाख की सालाना इनकम पर देना होगा।
यहां जानें बजट से जुड़े 10 बड़े बिंदु-
-वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये का अनुमान
-आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को होगा 'आयुष्मान भारत' के तहत पहुंचेगा स्वास्थ्य लाभ
-9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर पीड़ितों को लगा निःशुल्क टीका
-भारत दुनिया की 1900 अरब अमेरिकी डॉलर जीडीपी के साथ 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
-80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम
-390 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई
-4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना से पहुंचा लाभ