नयी दिल्ली, 13 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने (आईएफएससीए) रविवार को कहा कि उसने बुलियन मार्केट के नियमन को अधिसूचित किया है, जो बुलियन कारोबार, डिपॉजिटरी और निपटान गृह के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का रास्ता साफ करेगा।
आईएफएससीए ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उसे इस एक्सचेंज के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बयान के मुताबिक, ‘‘इस संबंध में प्राधिकरण की 27 अक्टूबर 2020 को हुई बैठक में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) नियमन 2020 को मंजूरी दी गई। इस नियमन को अधिसूचित किया गया है और 11 दिसंबर 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
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