आईसीआईसीआई पर 97.80 लाख, आईडीबीआई पर 31.8 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 3, 2025 09:40 IST2025-05-03T09:39:39+5:302025-05-03T09:40:35+5:30

बैंकों की वित्तीय सेवाओं और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

ICICI fined Rs 97-80 lakh, IDBI fined Rs 31-8 lakh, Bank of Maharashtra fined Rs 31-80 lakh and Bank of Baroda fined Rs 61-40 lakh | आईसीआईसीआई पर 97.80 लाख, आईडीबीआई पर 31.8 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना

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Highlightsबैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से कोई संबंध नहीं है।

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे, अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) और क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड जारी करने से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अन्य बयान में, आरबीआई ने कहा कि उसने बैंकों की वित्तीय सेवाओं और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

 

इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने कुछ अनुपालन खामियों के चलते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर 31.8 लाख रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के चलते लगाया गया है और इसका बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से कोई संबंध नहीं है।

Web Title: ICICI fined Rs 97-80 lakh, IDBI fined Rs 31-8 lakh, Bank of Maharashtra fined Rs 31-80 lakh and Bank of Baroda fined Rs 61-40 lakh

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