उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने गौतम थापर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
By भाषा | Updated: November 29, 2021 20:08 IST2021-11-29T20:08:57+5:302021-11-29T20:08:57+5:30

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने गौतम थापर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
नयी दिल्ली, 29 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सोमवार को अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर की धन शोधन (मनी लांड्रिंग) मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया।
न्यायाधीश रजनीश भटनागर ने निर्देश दिया कि मंगलवार को मामले को अन्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में एक अन्य आरोपी की याचिका पर भी सुनवाई से इनकार कर चुके हैं।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसे संबंधित न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करें। यह मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर निर्भर करेगा।’’
मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायाधीश मनोज कुमार ओहरी करेंगे।
पिछले महीने, एक सुनवाई अदालत ने 500 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में थापर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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