Haryana Government: 45-60 वर्ष के 5687 विधुर और 65000 अविवाहितों को 2750 रुपये मासिक पेंशन, सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपये का भार, जानें क्या है क्राइटेरिया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 6, 2023 20:54 IST2023-07-06T20:52:11+5:302023-07-06T20:54:19+5:30
Haryana Government: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को कहा कि 45 से 60 आयु वर्ग के अविवाहित पुरुष और महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2750 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।

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Haryana Government: हरियाणा सरकार ने 45 से 60 साल की उम्र के निम्न आय वर्ग वाले अविवाहित व्यक्तियों के लिए 2750 रुपये प्रति माह पेंशन देने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। इसी तरह की एक योजना विधुर (ऐसे पुरुष, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है) के लिए भी शुरू की गई है।
राज्य सरकार पहले ही 60 साल से ऊपर के निम्न आय वर्ग के लोगों को मासिक पेंशन मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को कहा कि 45 से 60 आयु वर्ग के अविवाहित पुरुष और महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2750 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इसी तरह 40 से 60 के आयु वर्ग के विधुर, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, उन्हें भी 2750 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सरकार के इस कदम से राज्य के सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। खट्टर ने कहा कि कुल 65 हजार अविवाहित पुरुष और महिलाएं व 5687 विधुर इस विशिष्ट आयु वर्ग और आय सीमा में आते हैं।
उन्होंने कहा कि यह मासिक आय उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ''वे लोग, जिनकी आय बहुत कम है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में कुछ मदद मिलेगी और हमने यही किया है।'' उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद इन लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होगी।
खट्टर ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा राज्यभर में अनियमित कालोनियों को नियमित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''इन अनियमित कालोनियों को नियमित करने के लिए कानून और नीतियों में संशोधन किए जाने की जरूरत है। इस तरह की दो हजार कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।''