GST New Rates: डिब्बा बंद दही, पनीर, मांस और मछली पर अब लगेगा जीएसटी, जानिए और क्या-क्या हुए बदलाव
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 29, 2022 14:18 IST2022-06-29T14:15:09+5:302022-06-29T14:18:05+5:30
GST New Rates: डिब्बा बंद मांस (फ्रोजन छोड़कर), मछली, दही, पनीर, शहद जैसी कई चीजों पर अब 5% जीएसटी लगेगा। चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिये जाने पर शुल्क पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

डिब्बा बंद दही, पनीर, मांस और मछली पर अब लगेगा जीएसटी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: जीएसटी परिषद द्वारा कई वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने या दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। माल एवं सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने वाली शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के मकसद से छूट वापस लेने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियो के समूह की ज्यादतातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। ऐसे में जानिए किन-किन चीजों पर जीएसटी लगेगा और क्या अन्य बदलाव हुए...
1. अब दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल-युक्त खाद्य पदार्थों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।
2. डिब्बा बंद मांस (फ्रोजन छोड़कर), मछली, दही, पनीर, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, मूरी, गुड़, सभी वस्तुएं और जैविक खाद जैसे उत्पादों पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
3. चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिये जाने पर शुल्क पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा।
4. एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।
5. 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है। अभी इसपर कोई कर नहीं लगता है।
6. जीएसटी परिषद ने खाद्य तेल, कोयला, एलईडी लैंप, ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, तैयार चमड़ा और सौर बिजली हीटर समेत कई उत्पादों पर उलट शुल्क ढांचे (कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के मुकाबले तैयार उत्पादों पर अधिक कर) में सुधार की भी सिफारिश की है।
7. राज्यों के भीतर सोने, आभूषण और मूल्यवान पत्थरों की आवाजाही को लेकर ई-वे बिल के संदर्भ में परिषद ने सिफारिश की है कि राज्य एक सीमा तय कर सकते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करना अनिवार्य होगा। मंत्रियों के समूह ने सीमा दो लाख रुपये या उससे ऊपर रखने की सिफारिश की है।
8. वहीं, जीएसटी परिषद की बैठक के दूसरे दिन आज कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
(भाषा इनपुट)