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जीएसटी से अर्थव्यवस्था को राहत, शशि थरूर ने कहा-अब हमें एकल दर की ओर बढ़ने की जरूरत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 13, 2025 17:33 IST

अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता एवं सिगरेट जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी।

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ठळक मुद्देसिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी। ईमानदारी से कहूं तो हम पिछले कुछ वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे।कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जीएसटी को सरल बनाने की वकालत करती रही है।

सिंगापुरः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने जीएसटी की एकल दर की ओर बढ़ने की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने की मांग कर रही है। थरूर ने क्रेडाई-नैटकॉन सम्मेलन के दौरान अलग से बातचीत में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि जीएसटी में कटौती एक बहुत ही रचनात्मक फैसला था। ईमानदारी से कहूं तो हम पिछले कुछ वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे।

मेरी पार्टी शुरू से ही जीएसटी को सरल बनाने की वकालत करती रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चार दरें रखना न केवल भ्रामक था, बल्कि अनुचित भी था।’’ अब दो दरों के साथ स्थिति सरल हो गई है। थरूर ने कहा, ‘‘इसलिए मैं कहूंगा कि कुल मिलाकर हमें कुछ अच्छा मिला है। इससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। हमें उम्मीद है कि इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अंततः, मुझे लगता है कि हम सभी दो दरों के बजाय एक दर देखना चाहेंगे। और यह कुछ ऐसा है जो भविष्य में कुछ समय बाद होगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमें सरलीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।’’ उन्होंने बाजार में और अधिक सुधार की भी वकालत की।

थरूर ने कहा, ‘‘हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में एक चीज, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वह है नियमों की संख्या को कम करना। हम दुनिया के सबसे ज्यादा नियमों वाले देश हैं। हम सिंगापुर जैसे देशों से सीख सकते हैं, जहां चीजें बहुत ज्यादा सरल और कुशल हैं।’’ जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह माल एवं सेवा कर के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया।

अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता एवं सिगरेट जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी। 

टॅग्स :जीएसटीकांग्रेससिंगापुरशशि थरूर
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