सरकार ने स्वास्थ्य, औषध मंत्रालयों, डीआरडीओ के लिए खरीद नियमों में ढील दी

By भाषा | Updated: May 10, 2021 21:46 IST2021-05-10T21:46:35+5:302021-05-10T21:46:35+5:30

Government relaxes procurement rules for Health, Drugs Ministries, DRDO | सरकार ने स्वास्थ्य, औषध मंत्रालयों, डीआरडीओ के लिए खरीद नियमों में ढील दी

सरकार ने स्वास्थ्य, औषध मंत्रालयों, डीआरडीओ के लिए खरीद नियमों में ढील दी

नयी दिल्ली, 10 मई भारत में कोविड-19 के बढ़ते कहर से स्वास्थ्य व्यवस्था के बुरी तरह प्रभावित होने के साथ सरकार ने विभागों के लिए चिकित्सीय आपूर्तियों की खरीद से जुड़े नियमों में ढील दी है। इनमें एक ही सामान अलग-अलग दरों पर खरीदने की मंजूरी शामिल है।

व्यय विभाग ने निविदा देने से जुड़े नियमों में ढील देते हुए 200 करोड़ रुपए से कम के सौदों के लिए भी वैश्विक निविदाएं जारी करने की मंजूरी दी।

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने 24 अप्रैल को कोविड-19 महामारी के लिए राहत अभियानों से जुड़े विशेष निर्देश जारी किए थे और कहा था कि देश में कोविड-19 मामलों में आयी अभूतपूर्व तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र में पैदा हुई आपात स्थिति को देखते हुए कुछ सामानों की ज्यादा तादाद में तत्काल खरीद जरूरी है जो हो सकता है कि किसी एक आपूर्तिकर्ता के पास उपलब्ध न हो और/या एक ही समय पर उपलब्ध न हो जब उनकी जरूरत हो।

सोमवार को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए निर्देशों में कहा गया, "विभाग के ओएम (कार्यालय ज्ञापन) में 15 मई, 2020 को डाले गए निर्देशों में कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए की निविदाओं के लिए वैश्विक निविदा पड़ताल (जीटीई) आमंत्रित न किए जाने के नियम में ढील दी जाएगी और इसलिए जहां जरूरी होगा जीटीई आमंत्रित करने की मंजूरी होगी।

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Web Title: Government relaxes procurement rules for Health, Drugs Ministries, DRDO

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