सरकार ने संशोधित खनिज रियायत नियम अधिसूचित किए

By भाषा | Updated: November 9, 2021 19:16 IST2021-11-09T19:16:07+5:302021-11-09T19:16:07+5:30

Government notified revised mineral concession rules | सरकार ने संशोधित खनिज रियायत नियम अधिसूचित किए

सरकार ने संशोधित खनिज रियायत नियम अधिसूचित किए

नयी दिल्ली, नौ नवंबर केंद्र सरकार ने संशोधित खनिज रियायत नियमों को अधिसूचित कर दिया है जिससे निजी खदानों से निकले 50 प्रतिशत खनिज की बिक्री, बिना किसी शुल्क के खदानों के हस्तांतरण और आंशिक रूप से पट्टा दिए जाने का रास्ता साफ होगा।

इस साल की शुरुआत में खान एवं खनिज (विकास और संशोधन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में कई संशोधन किए गए थे। इन बदलावों का उद्देश्य खनन क्षेत्र में रोजगार एवं निवेश बढ़ाना, राज्यों का राजस्व बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना और खानों का समयबद्ध संचालन है।

मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि खान मंत्रालय ने "खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के अलावा) रियायत नियम, 2016 (एमसीआर, 2016) में संशोधन करने के लिए खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के अलावा) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किया है।"

नए नियमों को राज्य सरकारों, उद्योग संघों, खान कर्मियों, अन्य हितधारकों और आम जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

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Web Title: Government notified revised mineral concession rules

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