बोतलबंद पेयजल में कैल्शियम, मैग्नीशियम की सीमा अनुपालन के लिये एफएसएसएआई ने दिया और समय

By भाषा | Updated: January 1, 2021 23:18 IST2021-01-01T23:18:44+5:302021-01-01T23:18:44+5:30

FSSAI gives time and time for compliance of limit of calcium, magnesium in bottled drinking water | बोतलबंद पेयजल में कैल्शियम, मैग्नीशियम की सीमा अनुपालन के लिये एफएसएसएआई ने दिया और समय

बोतलबंद पेयजल में कैल्शियम, मैग्नीशियम की सीमा अनुपालन के लिये एफएसएसएआई ने दिया और समय

नयी दिल्ली, एक जनवरी खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने मिनरल वाटर को छोड़ अन्य बोतलबंद पेयजल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की सीमा से संबंधित नियमों का पालन करने के लिये खाद्य व्यापार ऑपरेटरों (एफबीओ) को दिया गया समय एक जुलाई 2021 तक के लिये बढ़ा दिया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इससे पहले भी समय सीमा को एक जुलाई 2020 और बाद में एक जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया था।

एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा कि हितधारकों के एक वर्ग से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कोविड-19 महामारी के कारण नियमों का पालन करने के लिये एफबीओ अभी तक तैयार नहीं हैं।

नियामक ने कहा, ‘‘पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (मिनरल वाटर के अलावा) के मानकों के लिये कैल्शियम और मैग्नीशियम की सीमा से संबंधित अनुपालन की समयसीमा को आगे एक जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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Web Title: FSSAI gives time and time for compliance of limit of calcium, magnesium in bottled drinking water

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