इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से आया नोटिस? कहीं ये फर्जी तो नहीं..., ऐसे करें चेक

By अंजली चौहान | Updated: August 31, 2025 07:47 IST2025-08-31T07:45:49+5:302025-08-31T07:47:38+5:30

Income Tax Notice: आप आयकर पोर्टल के माध्यम से आयकर नोटिस की प्रामाणिकता की जाँच कर सकते हैं। आयकर नोटिस का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए।

Did you receive Income Tax notice know Is it fake or not Check it this way | इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से आया नोटिस? कहीं ये फर्जी तो नहीं..., ऐसे करें चेक

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से आया नोटिस? कहीं ये फर्जी तो नहीं..., ऐसे करें चेक

Income Tax Notice: आजकल आयकर विभाग नोटिस के नाम से बहुत सारे फर्जी ईमेल, SMS और पत्र आते हैं। इनमें से असली और नकली पहचानना टैक्सपेयर्स के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में वह इन फर्जी नोटिस वालों के चक्कर में फंस जाते हैं। आयकर नोटिस मिलना कई करदाताओं के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। हालाँकि, यह देखना जरूरी है कि क्या सच में ये इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किया गया नोटिस है या ये नकली है। 

दरअसल, आयकर विभाग आपको केवल तभी आयकर नोटिस भेजता है जब आपकी आईटीआर फाइलिंग में कोई विसंगतियां, गैर-अनुपालन या अन्य मामले हों या आपने समय सीमा के भीतर अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया हो। लेकिन कैसे पता करें कि आपका आयकर नोटिस असली है या नकली? 

आयकर नोटिस असली या नकली?

आयकर विभाग के पास टैक्स नोटिस भेजते समय कई दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल होते हैं जिनका पालन किया जाता है। इसलिए, एक बार जब आपको टैक्स नोटिस मिल जाए, तो आपको यह पहचानने के लिए विवरणों की जाँच करनी चाहिए कि यह असली है या नकली। इससे पहले कि आप घबराएँ और ईमेल या एसएमएस के माध्यम से आपको भेजे गए किसी भी लिंक को खोलें, यह जानना मददगार होगा कि नकली टैक्स नोटिस की पहचान कैसे करें।

सबसे पहले यह जाँचें कि क्या आपके आयकर नोटिस में एक विशिष्ट DIN नंबर है। आयकर नोटिस के लिए DIN नंबर अनिवार्य है और इसकी तुलना फिंगरप्रिंट से की जा सकती है क्योंकि यह ट्रेस करने योग्य होता है।

आयकर विभाग का कहना है, "1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए प्रत्येक संचार पर एक विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) अंकित होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको प्राप्त नोटिस/आदेश या कोई भी संचार वास्तविक है और आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है, आप इस सेवा का उपयोग करके किसी भी नोटिस/आदेश या किसी भी संचार को प्रमाणित कर सकते हैं।" अगर ITR दाखिल करने से पहले या बाद में प्राप्त आपके आयकर नोटिस पर DIN नहीं है, तो वह वास्तविक नहीं है।

आयकर विभाग के अनुसार, "ऐसी स्थिति में, आपको प्राप्त नोटिस/आदेश/पत्र अमान्य माना जाएगा और कानूनन अमान्य माना जाएगा या ऐसा माना जाएगा जैसे कि वह कभी जारी ही नहीं किया गया हो। आपको ऐसे संचार पर कोई कार्रवाई करने या प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है।"

वास्तविक आयकर नोटिस की पहचान कैसे करें?

आप आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस/आदेश को प्रमाणित करने की सेवा का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर अधिकारियों द्वारा जारी आदेश को प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका इस प्रकार है:

चरण 1: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएँ।

चरण 2: होमपेज पर, त्वरित लिंक अनुभाग पर जाएँ और 'आईटीडी द्वारा जारी नोटिस/आदेश को प्रमाणित करें' पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना डीआईएन और अपनी पसंद का मोबाइल नंबर दर्ज करें। आप अपने पैन, दस्तावेज़ प्रकार, आकलन वर्ष, जारी करने की तिथि और मोबाइल नंबर का उपयोग करके भी प्रमाणीकरण कर सकते हैं।

चरण 4: विवरण भरने के बाद, आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।

चरण 5: सत्यापन के बाद, यदि आयकर नोटिस वास्तविक है, तो स्क्रीन पर एक सफलता संदेश प्रदर्शित होगा। अन्यथा, दिए गए दस्तावेज़ संख्या के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं मिला दिखाई देगा।

अगर आपको आईटीआर दाखिल करने के समय आयकर नोटिस प्राप्त होता है तो यह घबराहट का कारण हो सकता है, लेकिन हमेशा यह सलाह दी जाती है कि घोटाले से बचने के लिए शांत रहें और पहले इसे प्रमाणित करें।

Web Title: Did you receive Income Tax notice know Is it fake or not Check it this way

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