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दिल्ली सरकार ने अधिकारियों ने दिया आदेश, खानपान व्यवसायियों को 30 दिनों में मिलेगा लाइसेंस

By भाषा | Updated: March 16, 2021 21:03 IST

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नयी दिल्ली, 16 मार्च दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे खानपान व्यवसायियों को लाइसेंस देने में लगने वाले समय को 60 दिनों से घटाकर 30 दिन करें।

हाल में जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक अधिकारियों से कहा गया है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र चार दिन में जारी करें, जबकि इससे पहले इसे सात दिनों में जारी करना होता था।

खाद्य सुरक्षा और मानक कानून के तहत खानपान व्यवसाय संचालकों को पंजीकरण या लाइसेंस लेना जरूरी है।

आदेश में कहा गया कि समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया कि सार्वजनिक हित के मद्देनजर समयसीमा को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘‘सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित औपचारिकताओं को देखने के बाद चार दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र और 30 दिनों में लाइसेंस जारी किया जाए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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