रहिए अलर्ट नहीं तो 500 रुपये जुर्माना?, सब्जी और चावल कम तौले तो भरना पड़ेगा पैसा, दिल्ली सरकार ने जारी किया गाइडलाइन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 6, 2025 21:16 IST2025-09-06T21:14:53+5:302025-09-06T21:16:10+5:30

दिल्ली सरकीरः गैर-मानक वजन या माप का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं पर जुर्माना बढ़ाया गया है।

delhi cm rekga gupta Stay alert otherwise fined Rs 500 you weigh less vegetables rice you pay Delhi Government issues guidelines | रहिए अलर्ट नहीं तो 500 रुपये जुर्माना?, सब्जी और चावल कम तौले तो भरना पड़ेगा पैसा, दिल्ली सरकार ने जारी किया गाइडलाइन

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Highlightsदिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम 2011 की अनुसूची 11 में बदलाव शामिल हैं।बैंकों सहित सरकारी संगठनों के लिए जुर्माना 25,000 रुपये होगा।खुदरा विक्रेता के लिए यह 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है।

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार खुले और पैकेटबंद सामानों के लिए गैर-मानक वजन और माप के उपयोग के खिलाफ निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी में है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। संशोधित नियमों के मसौदे में फेरीवालों को भी शामिल किया गया है, जिन पर तय वजन, माप और संख्या का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। शनिवार को प्रकाशित दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2025 की मसौदा अधिसूचना के अनुसार, हितधारक एक महीने के भीतर दिल्ली सरकार के नियंत्रक कानूनी माप विज्ञान को अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं, जिसके बाद सरकार इसे लागू करने पर विचार करेगी।

मसौदा अधिसूचना में खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और डीलरों, निर्माताओं, आयातकों, पेट्रोलियम उत्पाद दुकानों और सरकारी एजेंसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मौजूदा जुर्माने को दोगुना या कई गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें फेरीवालों द्वारा गैर-मानक बाट या माप का उपयोग करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

संशोधनों में दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम 2011 की अनुसूची 11 में बदलाव शामिल हैं। इसके तहत गैर-मानक वजन या माप का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं पर जुर्माना बढ़ाया गया है।

खुदरा विक्रेता के लिए यह 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये, थोक विक्रेता के लिए 10,000 रुपये और पेट्रोलियम उद्योग (खुदरा आउटलेट, टैंकर और भंडारण डिपो सहित) के लिए 50,000 रुपये कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों सहित सरकारी संगठनों के लिए जुर्माना 25,000 रुपये होगा।

Web Title: delhi cm rekga gupta Stay alert otherwise fined Rs 500 you weigh less vegetables rice you pay Delhi Government issues guidelines

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