Cryptocurrency News: मोदी सरकार का बड़ा फैसला!, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और पास में रखने पर मनी लॉन्डरिंग प्रावधान लागू, जानें वित्त मंत्रालय ने क्या कहा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 8, 2023 19:48 IST2023-03-08T19:47:16+5:302023-03-08T19:48:09+5:30
Cryptocurrency News: वित्त मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि क्रिप्टो लेनदेन, पास में रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए धनशोधन निवारण कानून लागू किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान डिजिटल मुद्रा या परिसंपत्तियां दुनिया भर में लोकप्रिय हुई हैं।
Cryptocurrency News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी को कड़ा करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी या आभासी परिसंपत्तियों पर धनशोधन के प्रावधान लागू किए हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि क्रिप्टो लेनदेन, पास में रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए धनशोधन निवारण कानून लागू किया गया है। ऐसे में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई भारत (एफआईयू-भारत) को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देनी होगी।
यह कदम बैंकों या शेयर दलालों जैसी अन्य विनियमित संस्थाओं के समान ही डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए धनशोधन निवारण कानूनों का पालन करने की अनिवार्यता के वैश्विक चलन के अनुरूप है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान डिजिटल मुद्रा या परिसंपत्तियां दुनिया भर में लोकप्रिय हुई हैं।
हालांकि, पिछले साल तक भारत के पास ऐसी परिसंपत्तियों को विनियमित करने या उन पर कर लगाने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी परिसंपत्तियों पर अब धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 लागू होगा। सभी क्रिप्टो व्यवसाय, जिसमें (एक्सचेंज, कस्टोडियन, वॉलेट प्रदाता आदि) शामिल हैं, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत आएंगे।