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31 दिसंबर से पहले ये 4 काम कर लें पूरे, वरना नए साल में होगा भारी नुकसान

By अंजली चौहान | Updated: December 19, 2025 12:35 IST

December Deadline: दिसंबर 2025 न सिर्फ़ साल का आखिरी महीना है, बल्कि कई ज़रूरी टैक्स डेडलाइन के लिए आखिरी मौका भी है। यहाँ कुछ ज़रूरी काम दिए गए हैं जिनकी डेडलाइन 31 दिसंबर है। बाद में पछताने से बचने के लिए डेडलाइन को समय पर पूरा करना ज़रूरी है।

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December Deadline: साल 2025 का दिसंबर महीना चल रहा है और बस कुछ ही दिनों में दिसंबर के खत्म होने के साथ नया साल 2026 आ जाएगा। जैसे ही ये साल खत्म होने वाला है वैसे ही इससे जुड़ी कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन से जिसे 31 दिसंबर से पहले पूरा करना बेहद जरूरी है। समय पर ऐसा न करने पर जुर्माना, पेनल्टी और पछतावा हो सकता है। आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन से लेकर टैक्स ऑडिट मामलों के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन तक। आखिरी समय की किसी भी परेशानी से बचने के लिए आने वाली मुख्य डेडलाइन पर एक नजर डालें।

1- टैक्स ऑडिट मामलों के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने टैक्स ऑडिट मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2025 कर दी है। यह एक्सटेंशन उन टैक्सपेयर्स को बहुत ज़रूरी राहत देता है जिनके रिटर्न में अनिवार्य ऑडिट शामिल हैं और जिनके लिए अतिरिक्त वित्तीय खुलासे और अपडेट की ज़रूरत होती है। तारीख नोट कर लें और डेडलाइन खत्म होने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। कल आखिरी तारीख है, इसलिए अभी जल्दी करें।

2- देरी से और संशोधित ITR फाइलिंग

31 दिसंबर, 2025, टैक्सपेयर्स के लिए FY 2024-25 के लिए देरी से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप मूल डेडलाइन चूक गए हैं, तो देरी से रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ 5,000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस (5 लाख रुपये से कम इनकम वाले व्यक्तियों के लिए 1,000 रुपये) और किसी भी बकाया टैक्स पर ब्याज लगेगा।

एक संशोधित रिटर्न, जिसका इस्तेमाल पहले से फाइल किए गए ITR में गलतियों या कमियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, उसे भी 31 दिसंबर तक जमा किया जा सकता है।

इस कटऑफ के बाद, दोनों विकल्प खत्म हो जाएंगे। टैक्सपेयर्स के पास फिर सिर्फ़ अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल करने का ऑप्शन होगा, जिसमें छूटी हुई इनकम या गड़बड़ियों को ठीक करने की इजाज़त तो होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगती है, टैक्स और इंटरेस्ट पर 25% से 50% तक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितनी देर से फाइल किया गया है।

इस कटऑफ के बाद, दोनों विकल्प खत्म हो जाएंगे। टैक्सपेयर्स के पास फिर सिर्फ़ अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल करने का ऑप्शन होगा, जिसमें छूटी हुई इनकम या गड़बड़ियों को ठीक करने की इजाज़त तो होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगती है, टैक्स और इंटरेस्ट पर 25% से 50% तक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितनी देर से फाइल किया गया है।इस वजह से दिसंबर उन लोगों के लिए आखिरी और सबसे किफ़ायती मौका है जो पहले की डेडलाइन चूक गए थे या जिन्हें अपने रिटर्न में गलतियों को सुधारना है।

3- आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन

अगर आपने 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले आधार लिया है, तो आपको इसे 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन से लिंक करना होगा। इस डेडलाइन को पूरा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इन्वेस्टमेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं पर असर पड़ेगा। रुकावटों से बचने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपका पैन-आधार लिंकिंग समय पर पूरा हो जाए।

4- GST और कंपनी फाइलिंग की डेडलाइन

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए GST एनुअल रिटर्न और ऑडिट से जुड़े फॉर्म फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर, 2025 है। इसी तरह, कंपनियों को भी इसी तारीख तक अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करने होंगे। हालांकि डेडलाइन बढ़ाने की मांगें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है।

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