दूध, दूध उत्पादों के निर्यात के लिये मानक-अनुरूप होने का प्रमाणपत्र अनिवार्य

By भाषा | Updated: November 10, 2020 23:44 IST2020-11-10T23:44:43+5:302020-11-10T23:44:43+5:30

Certificate of conformity is mandatory for the export of milk, milk products | दूध, दूध उत्पादों के निर्यात के लिये मानक-अनुरूप होने का प्रमाणपत्र अनिवार्य

दूध, दूध उत्पादों के निर्यात के लिये मानक-अनुरूप होने का प्रमाणपत्र अनिवार्य

नयी दिल्ली, 10 नवंबर दूध और दूध उत्पादों के निर्यातकों को निर्यात गुणवत्ता मानकों को लेकर सरकारी एजेंसी से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

वाणिज्य मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार उसने यह भी अधिसूचित किया है कि दूध और दूध उत्पादों का निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण या जांच अथवा दोनों पर निर्भर करेगा। यह उन मामलों में लागू होगा जहां आयातक देशों को इस प्रकार के निर्यात प्रमाणपत्र की जरूरत है।

मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार दूध और दूध उत्पाद अगर मानदंडों का अनुपालन नहीं करते हैं, उनके निर्यात को प्रतिबंधित किया जाएगा।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘निर्यात जांच परिषद (ईआईसी) से परामर्श के बाद केंद्र सरकार की यह राय है कि निर्यात व्यापार में तेजी लाने के लिये यह जरूरी है...।’’

मंत्रालय ने कहा, ‘‘इसीलिए दूध और दूध उत्पाद अगर निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं करेंगे, उनके निर्यात को प्रतिबंधित किया जाएगा। निर्यात के लिये सभी दूध और दूध उत्पाद निर्यात गुणवत्ता प्रमाणपत्र से युक्त होंगे। इसे एजेंसी जारी करेगी।’’

यहां एजेंसी से तात्पर्य निर्यात जांच एजेंसियों से है जिसका गठन केंद्र सरकार ने की है।

मंत्रालय ने संशोधित दूध और दूध उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता, नियंत्रण, जांच और निगरानी) नियम भी जारी किया है।

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Web Title: Certificate of conformity is mandatory for the export of milk, milk products

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