बाइडन प्रशासन ने एच-1बी वीजाधारकों को न्यूनतम वेतन के नियम में देरी के लिए अधिसूचना जारी की
By भाषा | Updated: March 12, 2021 13:09 IST2021-03-12T13:09:36+5:302021-03-12T13:09:36+5:30

बाइडन प्रशासन ने एच-1बी वीजाधारकों को न्यूनतम वेतन के नियम में देरी के लिए अधिसूचना जारी की
वाशिंगटन, 12 मार्च जो बाइडन प्रशासन ने पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन के विवादास्पद नियम में विलंब के लिए शुक्रवार को औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी। यह नियम एच-1बी वीजा वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य न्यूनतम वेतन में वृद्धि से संबंधित है। भारतीय आईटी पेशेवरों में यह वीजा काफी लोकप्रिय है।
एच-1बी गैर-आव्रजक वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता वाले पदों पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां इसके जरिये हर साल भारत और चीन से हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं।
श्रम विभाग की शुक्रवार को प्रकाशित संघीय अधिसूचना के अनुसार वह इस बात पर विचार कर रहा है कि अंतिम नियम की प्रभावी तिथि तथा उसके साथ क्रियान्वयन की अवधि में और विलंब किया जाए। अभी यह तिथि क्रमश: 14 मई, 201 और एक जुलाई, 2021 है।
बयान में कहा गया है कि प्रभावी तिथि तथा क्रियान्वयन अवधि में और देरी से पहले विभाग आम लोगों से इसपर राय लेगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।