दिल्ली हाईकोर्ट से अशनीर ग्रोवर को लगा झटका; भारतपे के खिलाफ पोस्ट करने पर लगाया 2 लाख का जुर्माना, क्या है मामला?

By अंजली चौहान | Published: November 28, 2023 04:20 PM2023-11-28T16:20:35+5:302023-11-28T16:21:11+5:30

अशनीर ग्रोवर ने बिना शर्त माफी मांगी। हालांकि अदालत ने माफी स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि यह दिल्ली उच्च न्यायालय क्लर्क एसोसिएशन को लागत का भुगतान करने पर निर्भर है।

Ashneer Grover got a blow from Delhi High Court; Fine of Rs 2 lakh imposed for posting against BharatPe, what is the matter? | दिल्ली हाईकोर्ट से अशनीर ग्रोवर को लगा झटका; भारतपे के खिलाफ पोस्ट करने पर लगाया 2 लाख का जुर्माना, क्या है मामला?

फाइल फोटो

नई दिल्ली: भारतपे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए 2 लाख का जुर्माना लगाया है। भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक और सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर को कोर्ट ने भारतपे के खिलाफ एक अपमानजनक पोस्ट को लेकर जुर्माना देने का आदेश सुनाया है। 

हालांकि, इस जुर्माने की सजा को लेकर ग्रोवर ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन उनके आग्रह को नजरअंदाज करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

अशनीर ग्रोवर ने बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने माफी स्वीकार कर ली लेकिन कहा कि यह दिल्ली उच्च न्यायालय क्लर्क एसोसिएशन को लागत का भुगतान करने पर निर्भर है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अदालत के आदेशों के लगातार उल्लंघन पर नाराजगी व्यक्त की और जुर्माना लगाया।

अदालत ने अशनीर ग्रोवर को अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोकने की भारत पे की याचिका खारिज कर दी। भारतपे ने 23 नवंबर को एक नया मामला दायर किया था और ग्रोवर को कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी प्रकाशित करने या प्रकट करने से प्रतिबंधित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की थी।

भारत पे ने एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि ग्रोवर ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं जो स्पष्ट रूप से अदालत का उल्लंघन करते हैं। मई, 2023 में कोर्ट ने ग्रोवर और भरत पे से कहा था कि वे एक-दूसरे के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें।

इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद वह ट्विटर पर कंपनी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने 10 मई, 2023 को ग्रोवर, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कथित तौर पर धन के दुरुपयोग के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की। कंपनी ने करीब 81 करोड़ 20 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है।

Web Title: Ashneer Grover got a blow from Delhi High Court; Fine of Rs 2 lakh imposed for posting against BharatPe, what is the matter?

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे