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अपीलीय न्यायाधिकरण ने एसीसीआईएल ऋण शोधन मामले में इंटरअप्स की याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: March 16, 2021 19:43 IST

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नयी दिल्ली, 16 मार्च राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अमेरिका की इंटरअप्स इंक की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा एशियाई कलर कोटेड इस्पात लि. (एसीसीआईएल) के लिये जेएसडब्ल्यू समूह की 1,550 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दिये जाने को चुनौती दी गयी थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इंटरअप्स बोली में शामिल होना चाहती थी, जबकि कर्जदाताओं की समिति ने समाधान योजना को एक साल पहले ही मंजूरी दे दी थी।

एनसीएलटी ने एसीसीआईएल के लिये सज्जन जिंदल की अगुवाई वाले जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट की बोली को पिछले साल अक्टूबर में मंजूरी दी थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायाधीश बीएल भट्ट की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को कहा कि इंटरअप्स न तो समाधान आवेदनकर्ता और न ही संभावित समाधान आवेदनकर्ता के रूप में पात्र पायी गयी। न ही वी एसीसीआईएल के लिये सफल या असफल समाधान आवेदनकर्ता थी।

पीठ ने कहा कि इसीलिए कंपनी को पीड़ित पक्ष नहीं माना जा सकता जिसे एनसीएलटी आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जाए।

इंटरअप्स के अनुसार उसे 12 जून, 2020 को एसीसीआईएल के लिये रूचि पत्र जमा किया था और समाधान पेशेवर ने कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) के समक्ष उसके प्रस्ताव को नहीं रखा।

एनसीएलएटी के अनुसार समाधान पेशेवर ने रूचि पत्र आमंत्रित करने के लिये एक अक्टूबर, 2018 को फार्म जी जारी किया था। इसे बाद 14 दिसंबर, 2018 को संशोधित किया गया। समाधान योजना की प्राप्ति के लिये अंतिम तिथि आठ मार्च, 2019 थी। बारह समाधान आवेदनकर्ताओं से आवेदन मिले और उसमें से 11 पात्र नहीं पाये गये।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस बात पर गौर किया कि इंटरअप्स ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया में 11 जून, 2020 तक अपरिचित कंपनी थी। उसने पहली बार 12 जून, 2020 को समाधान योजना में रूचि जताते हुए ई-मेल के जरिये सीओसी सदस्यों सूचित किया था और कोई वित्तीय प्रस्ताव नहीं दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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