जी एंटरटेनमेंट की अल्पांश शेयरधारकों की एजीएम बुलाने की मांग के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील

By भाषा | Updated: October 2, 2021 19:53 IST2021-10-02T19:53:53+5:302021-10-02T19:53:53+5:30

Appeal in High Court against Zee Entertainment's demand to convene AGM of minority shareholders | जी एंटरटेनमेंट की अल्पांश शेयरधारकों की एजीएम बुलाने की मांग के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील

जी एंटरटेनमेंट की अल्पांश शेयरधारकों की एजीएम बुलाने की मांग के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील

नयी दिल्ली, दो अक्टूबर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अल्पांश शेयरधारकों इनवेस्को और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड द्वारा कंपनी के प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका को हटाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने की मांग के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर कर अनुरोध किया है कि उसे भेजे गए नोटिस को अवैध और अमान्य घोषित किया जाए।

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बोर्ड द्वारा शेयरधारकों के अनुरोध को खारिज करने के एक दिन बाद यह कदम उठाया गया।

जी एंटरटेनमेंट ने एक नियामकीय सूचना में कहा, ‘‘कंपनी ने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र (दीवानी मुकदमा) के तहत बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया है। अन्य बातों के साथ-साथ बंबई उच्च न्यायालय से इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी (कंपनी के शेयरधारक) द्वारा कंपनी को भेजे गए मांग नोटिस को अवैध और अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया है।’’

इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड के साथ ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी की जी एंटरटेनमेंट में 17.88 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को कंपनी के बोर्ड ने अल्पांश शेयरधारकों की मांग को खारिज कर दिया था और मांग को अमान्य और अवैध करार दिया था।

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Web Title: Appeal in High Court against Zee Entertainment's demand to convene AGM of minority shareholders

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