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आधार-पैन लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य, आखिरी मिनट की गाइड के साथ जानें यह क्यों ज़रूरी है

By रुस्तम राणा | Updated: December 26, 2025 17:33 IST

आधार को PAN से लिंक करना सभी के लिए ज़रूरी है; जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।

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नई दिल्ली: आधार को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। आधार को PAN से लिंक करना सभी के लिए ज़रूरी है; जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल 2025 को जारी अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन लोगों का PAN 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर का इस्तेमाल करके जारी किया गया था, उन्हें इस साल के आखिर तक PAN-आधार लिंकिंग पूरी करनी होगी।

आधार-PAN को लिंक करने के लिए सिर्फ़ पाँच दिन बचे हैं, यहाँ एक आखिरी मिनट की गाइड दी गई है —

आधार-पैन लिंकिंग क्या है?

पैन-आधार लिंकिंग में किसी व्यक्ति के पैन को उसके आधार नंबर से जोड़ा जाता है ताकि उसकी पहचान की पुष्टि हो सके और डुप्लीकेट पैन जारी होने से रोका जा सके।

आधार-पैन लिंकिंग क्यों ज़रूरी है?

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के अनुसार, 1 जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति को PAN दिया गया है, और जो आधार नंबर के लिए एलिजिबल है, उसे तय फॉर्म और प्रोसेस का इस्तेमाल करके अपना आधार नंबर बताना होगा। I-T डिपार्टमेंट ने एक यूज़र मैनुअल में कहा है कि अगर आप तय तारीख तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका PAN इनएक्टिव हो जाएगा।

खास बात यह है कि नए पैन कार्ड अप्लाई करने वालों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आधार-पैन लिंकिंग अपने आप पूरी हो जाती है। लिंक आधार सर्विस इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स (ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों) के लिए उपलब्ध है।

आधार और पैन को लिंक करने के लिए क्या ज़रूरी शर्तें हैं?

पैन को आधार से लिंक करने के लिए, आपको चाहिए —– वैलिड पैन– आधार नंबर– वैलिड मोबाइल नंबर

आधार को पैन से कैसे लिंक करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

पैन-आधार को ऑनलाइन लिंक करने के स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं —स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन से लिंक आधार चुनें। या फिर, आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और प्रोफ़ाइल सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक कर सकते हैं।स्टेप 2: अपना पैन और आधार नंबर डालें।स्टेप 3: e-Pay Tax के ज़रिए पेमेंट करने के लिए Continue पर क्लिक करें।स्टेप 4: अपना PAN डालें, अपना PAN कन्फर्म करें, और OTP पाने के लिए कोई भी मोबाइल नंबर डालें।स्टेप 5: OTP वेरिफ़िकेशन के बाद, आपको e-Pay Tax पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।स्टेप 6: ‘Proceed’ पर क्लिक करें।स्टेप 7: संबंधित असेसमेंट ईयर और पेमेंट का टाइप 'Other Receipts' चुनें, और फिर 'Continue' पर क्लिक करें।स्टेप 8: लागू होने वाली रकम 'Others' के तहत अपने आप भर जाएगी। Continue पर क्लिक करें।स्टेप 9: अब, e-filing पोर्टल पर जाएं, फिर लॉग इन करें। डैशबोर्ड पर, प्रोफ़ाइल सेक्शन में, 'Link Aadhaar to PAN' पर क्लिक करें या वैकल्पिक रूप से, पर्सनल डिटेल्स सेक्शन में 'Link Aadhaar' चुनें।स्टेप 10: आधार नंबर डालें और फिर Validate पर क्लिक करें।

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