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बैरक नंबर 2 में आशाराम बापू के साथ सलमान खान गुजारेंगे रात, जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई

By स्वाति सिंह | Updated: April 5, 2018 20:04 IST

जोधपुर की स्थानीय अदालत ने काले हिरण के शिकार के लिए अभिनेता सलमान खान को पाँच साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा  सुनायी है।

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मुंबई, 5 अप्रैल: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 20 साल पुराने केस में सजा मिलने के बाद आज रात जेल में रहेंगे। उन्हें जोधपुर जेल के बैरक नंबर 2 में कड़े इंतजामों के बीच रखा जाएगा, यह वही बैरक है जिसमें आसाराम बापू को रखा गया है।ये भी पढ़ें: Black Buck Poaching Case: सलमान खान को 5 साल की सजा, जेल में गुजारेंगे रात, जमानत याचिका पर कल सुनवाई

बता दें कि जोधपुर की स्थानीय अदालत ने काले हिरण के शिकार के लिए अभिनेता सलमान खान को पाँच साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा  सुनायी है। सलमान खान को मेडिकल कराने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। सलमान खान के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है जिस पर कल सुनवाई होगी।  काले हिरण की हत्या मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को अदालत ने सबूतो के अभाव में बरी किया है। ये भी पढ़ें:सलमान खान की सजा पर मेकर्स की अटकी सांसें, करोड़ों की फिल्मों पर लटकी तलवार

सलमान खान समेत सभी अभियुक्तों के खिलाफ जोधपुर के कांकाणी गाँव में दो अक्टूबर 1998 को दो काले हिरण के शिकार की एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। सलमान खान एवं अन्य के ऊपर वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट की धारा 51 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी थी। सलमान खान समेत सभी फिल्म कलाकार सूरज बड़जात्या की फिल्म "हम साथ साथ हैं" की शूटिंग के लिए जोधपुर गये थे। मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने 28 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान एवं अन्य के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज हुए थे जिनमें से तीन में सलमान समेत सभी आरोपी बरी हो चुके हैं।ये भी पढ़ें:काला हिरण शिकार मामलाः सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली के बरी होने से खुश नहीं विश्वोई समाज

इनमें से एक मामले में सलमान खान को साल 2006 में स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया था। सलमान खान एक हफ्ते तक जेल में रहे थे। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। सलमान खान के खिलाफ इन चार में से एक एक मामला आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज था। उन पर आरोप था कि जब उन्होंने शिकार के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया तो उनका लाइंसेस एक्सपायर हो चुका था। बाद में सबूतों के अभाव में आर्म्स एक्ट का मामला वापस ले लिया गया। 

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