Black Buck Poaching Case: सलमान खान को 5 साल की सजा, जेल में गुजारेंगे रात, जमानत याचिका पर कल सुनवाई

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: April 5, 2018 02:19 PM2018-04-05T14:19:29+5:302018-04-05T20:10:44+5:30

Salman Khan Black Buck Poaching Case Verdict: सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम और तब्बू के खिलाफ जोधपुर के कांकाणी गाँव में दो अक्टूबर 1998 को दो काले हिरण के शिकार की एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। अदालत ने सलमान खान को छोड़कर सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

salman khan black buck poaching case jodhpur court announced 5 year jail and penalty | Black Buck Poaching Case: सलमान खान को 5 साल की सजा, जेल में गुजारेंगे रात, जमानत याचिका पर कल सुनवाई

Salman Khan Black Buck Poaching Case Verdict

जोधपुर की स्थानीय अदालत ने काले हिरण के शिकार के लिए अभिनेता सलमान खान को पाँच साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा  सुनायी है। सलमान खान को मेडिकल कराने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। सलमान खान के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है जिस पर कल सुनवाई होगी। काले हिरण की हत्या मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को अदालत ने सबूतो के अभाव में बरी किया है।

सलमान खान समेत सभी अभियुक्तों के खिलाफ जोधपुर के कांकाणी गाँव में दो अक्टूबर 1998 को दो काले हिरण के शिकार की एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। सलमान खान एवं अन्य के ऊपर वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट की धारा 51 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी थी। सलमान खान समेत सभी फिल्म कलाकार सूरज बड़जात्या की फिल्म "हम साथ साथ हैं" की शूटिंग के लिए जोधपुर गये थे। मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने 28 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान एवं अन्य के खिलाफ कुल चार मामले दर्ज हुए थे जिनमें से तीन में सलमान समेत सभी आरोपी बरी हो चुके हैं।

इनमें से एक मामले में सलमान खान को साल 2006 में स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया था। सलमान खान एक हफ्ते तक जेल में रहे थे। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। सलमान खान के खिलाफ इन चार में से एक एक मामला आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज था। उन पर आरोप था कि जब उन्होंने शिकार के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया तो उनका लाइंसेस एक्सपायर हो चुका था। बाद में सबूतों के अभाव में आर्म्स एक्ट का मामला वापस ले लिया गया। 

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सलमान खान इससे पहले साल 2002 में मुंबई में हिट-एंड-रन केस में भी आरोप रह चुके हैं। उन पर आरोप लगा था कि सितंबर 2002 में उन्होंने नशे ही हालत में फुटपाथ पर सोए कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी और चार घायल हो गये थे। मई 2013 में अदालत ने सलमान खान को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके खिलाफ आरोप वापस करने की याचिका ठुकरा दी थी। हालाँकि हिट-एंड-रन केस में सलमान खान दिसंबर 2015 में बरी हो गये। 

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सलमान खान के काला हिरण शिकार केस की टाइमलाइन- 

2 अक्टूबर, 1998- बिश्नोई गांव के लोगों ने सलमान खान और हम साथ साथ हैं के उनके को-ऐक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

इस केस में सात लोगों पर केस दर्ज हुआ था- सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे बेहल, दुष्यंत सिंह, दिनेश गावरे।

12 अक्टूबर 1998- सलमान खान को विलुप्तप्राय जानवरों के शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई।

9 नवंबर 2000- सीजीएम कोर्ट के तहत केस आया।

10 अप्रैल 2006- ट्रायल कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत चिंकारा शिकार के केस में सलमान को दोषी ठहराया। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

31 अगस्त 2007-  राजस्थान हाई कोर्ट ने चिंकारा शिकार मामले में सलमान को 5 साल की सजा सुनाई। एक हफ्ते बाद सलमान की अपील पर यह सजा सस्पेंड कर दी गई। इसके बाद सलमान को एक हफ्ते के लिए जोधपुर जेल में बिताना पड़ा। बाद में हाई कोर्ट ने आर्म्स ऐक्ट के केस में भी सलमान को बरी कर दिया।

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24 जुलाई 2012: राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच ने काले हिरण के शिकार मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। जिसके बाद मामले में ट्रायल की राह खुली।

23 मार्च 2013: ट्रायल कोर्ट में सभी आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ।

23 मई 2013: चीफ जूडिशियल ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू की। सरकारी वकीलों ने 28 गवाह पेश किए।

 9 जुलाई 2014: राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया। राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत सलमान की सजा को सस्पेंड किया गया था।

25 जुलाई 2016: राजस्थान हाई कोर्ट ने घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव चिंकारा शिकार केस में सलमान खान को बरी कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि सबूतों के अभाव में ऐसा किया गया था। कोर्ट ने कहा इसके सबूत नहीं हैं कि सलमान की लाइसेंसी बंदूक से ही शिकार किया गया।

19 अक्टूबर 2016: राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

11 नवंबर 2016: राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक करने के राजी हो गया।

13 जनवरी 2017- ट्रायल कोर्ट में सारी प्रक्रिया पूरी हुई।

27 जनवरी 2017- सारे आरोपियों के कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था।

13 सितंबर 2017- सरकारी पक्ष के द्वारा ट्रायल कोर्ट में फाइनल बहस की गई।

15 फरवरी 2017: सलमान खान के वकील ने सबूत पेश करने से इनकार कर दिया। इससे पहले 27 जनवरी को बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान सलमान खान ने खुद को निर्दोष बताते हुए सबूत पेश करने की इच्छा जताई थी। बाद में उनके वकील ने कहा कि सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें बेकसूर बताए जाने वाले सारे सबूत कोर्ट में पहले ही पेश किए जा चुके हैं।

28 अक्टूबर, 2017- फाइनस बहस सलमान खान और बाकी आरोपियों के वकीलों से पेश की।

28 मार्च 2018: इस मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।

5 अप्रैल 2018- जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया। बाकी सारे आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे बेहल को बरी कर दिया गया।

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