कंगना रनौत के घर पर BMC की कार्रवाई को शरद पवार ने बताया गलत, कहा- और भी हैं अवैध निर्माण

By भाषा | Published: September 9, 2020 03:40 PM2020-09-09T15:40:04+5:302020-09-09T15:40:04+5:30

कंगना हाल ही में उस समय विवादों में घिर गयी जब उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की और कहा कि उन्हें नगर की पुलिस से ज्यादा डर लगता है।

NCP chief Sharad Pawar said Too much importance given to Kangana PoK remark | कंगना रनौत के घर पर BMC की कार्रवाई को शरद पवार ने बताया गलत, कहा- और भी हैं अवैध निर्माण

(फाइल फोटो)

Highlightsपवार ने संवाददाताओं से कहा, "हम ऐसे बयान देने वालों को अनुचित महत्व दे रहे हैं। हमें देखना होगा कि लोगों पर इस तरह के बयानों का क्या प्रभाव पड़ता है।"बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कंगना रनौत के यहां स्थित बंगले में बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पर बुधवार को रोक लगा दी।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा कि उनके बयानों को अनुचित महत्व दिया जा रहा है। पवार ने कहा कि लोग उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस सप्ताह के शुरू में मिली धमकी को वह गंभीरता से नहीं लेते हैं। कंगना हाल ही में उस समय विवादों में घिर गयी जब उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की और कहा कि उन्हें नगर की पुलिस से ज्यादा डर लगता है। 

पवार ने संवाददाताओं से कहा, "हम ऐसे बयान देने वालों को अनुचित महत्व दे रहे हैं। हमें देखना होगा कि लोगों पर इस तरह के बयानों का क्या प्रभाव पड़ता है।" उन्होंने कहा, ‘‘मेरी राय में, लोग (ऐसे बयानों को) गंभीरता से नहीं लेते हैं।" पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को राज्य और नगर की पुलिस के काम के संबंध में ‘‘वर्षों का अनुभव" है। उन्होंने कहा, "वे (लोग) पुलिस के काम को जानते हैं। इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कोई क्या कहता है।" 

कंगना के बयान को लेकर पवार ने रखा अपना पक्ष

हाल ही में मिली धमकी के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, '' मुझे अभी-अभी धमकी भरे कॉल का रिकॉर्ड दिया गया है और कॉल कहां से किए गए थे। विगत में भी मुझे कॉल आए हैं। हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं।" वहीं बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री कंगना रनौत के यहां स्थित बंगले में बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पर बुधवार को रोक लगा दी और पूछा कि नगर निकाय के अधिकारी संपत्ति में तब क्यों गए जब मालिक वहां मौजूद नहीं थी।

कंगना ने बंबई उच्च न्यायालय से किया था अनुरोध

न्यायमूर्ति एस जे काथावाला रनौत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अभिनेत्री के बंगले में अवैध निर्माण के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिका में तोड़ फोड़ की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी फरियाद की गई है। अदालत ने बीएमसी से जानना चाहा कि उन्होंने कैसे परिसर में प्रवेश किया तथा निर्देश दिया कि वह याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करें। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध कर दिया। बीएमसी ने रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में किए अवैध बदलावों पर बुधवार को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी।

Web Title: NCP chief Sharad Pawar said Too much importance given to Kangana PoK remark

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