Money Laundering Case: बीमार मां से मिलने विदेश नहीं जा सकेंगी जैकलीन फर्नांडीज, ईडी ने कहा- विदेशी नागरिक हैं, वापस नहीं आ सकती...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 22, 2022 20:40 IST2022-12-22T20:38:49+5:302022-12-22T20:40:02+5:30
Money Laundering Case: विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से कहा, ‘‘आप अपनी बीमार मां से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। हम सभी अपने माता-पिता को लेकर भावुक होते हैं, लेकिन मुकदमा इस समय महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आप याचिका वापस ले सकती हैं और पहले आरोप तय होने चाहिए। वरना मैं एक न्यायिक आदेश पारित करूंगा।’’

अभिनेत्री ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान उन्हें पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।
नई दिल्लीः धनशोधन मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने विदेश जाने की अनुमति के लिए दिल्ली की एक अदालत में दायर याचिका बृहस्पतिवार को वापस ले ली। न्यायाधीश ने कहा कि पहले आरोप तय होने चाहिए, जिसके बाद अभिनेत्री ने अदालत को अपने निर्णय के बारे में बताया।
फर्नांडीज ने अपनी मां को देखने के लिए 23 दिसंबर से पांच जनवरी तक बहरीन जाने की अनुमति मांगी थी। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने फर्नांडीज से कहा, ‘‘आप अपनी बीमार मां से मिलने के लिए जाना चाहती हैं। हम सभी अपने माता-पिता को लेकर भावुक होते हैं, लेकिन मुकदमा इस समय महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आप याचिका वापस ले सकती हैं और पहले आरोप तय होने चाहिए।
वरना मैं एक न्यायिक आदेश पारित करूंगा।’’ इसके बाद अभिनेत्री ने अपने वकीलों के साथ विचार-विमर्श किया और अदालत को बताया कि वह “फिलहाल” अपनी याचिका वापस ले रही हैं। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर वह विदेश जाती हैं, तो हो सकता है कि वापस न लौटें।
ईडी ने कहा, ‘‘वह विदेशी नागरिक हैं। भले ही यहां उनका करियर है, लेकिन वह कहीं और (भी) अपना करियर बना सकती हैं।’’ याचिका वापस लेने से पहले अभिनेत्री ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान उन्हें पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने उनकी याचिका का विरोध किया था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी थी।