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'हिंदू संन्‍यासियों को बलात्‍कारी दिखाती कई फिल्‍में बनी हैं', केरल हाई कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

By विनीत कुमार | Updated: May 5, 2023 14:11 IST

केरल हाई कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' की रिलीज पर रोक से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद इसमें इस्लाम के खिलाफ कुछ नजर नहीं आता है।

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तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदी फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखने के बाद जस्टिस एन नागरेश और सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा कि इसमें इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है बल्कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) के बारे में है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा, 'इस्लाम के इसमें खिलाफ क्या है? धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं है। आरोप आईएसआईएस के खिलाफ है।' अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से हम पाते हैं कि इसमें किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। किसी भी याचिकाकर्ता ने पूरी फिल्म नहीं देखी है।'

'हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में कई बार दिखाया गया है'

पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कई फिल्में हैं जिनमें हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है लेकिन इसका कोई गलत नतीजा नहीं हुआ है। जस्टिस नागरेश ने कहा, 'ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें हिंदू संन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है। कुछ नहीं होता, कोई विरोध नहीं करता। ऐसी कई हिंदी और मलयालम फिल्में हैं।'

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, 'केवल इसलिए कि एक गलत फिल्म की अनुमति दी गई है, दूसरे को भी नहीं देना चाहिए।' इस पर पीठ ने कहा, 'आप आखिरी समय पर आए हैं।'

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एक और वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूनथोट्टम ने भी कहा कि फिल्म का विषय यह है कि केरल आईएसआईएस का केंद्र है। उन्होंने कहा, 'विषय यह है कि केरल आईएसआईएस की सभी गतिविधियों का केंद्र है।'

पीठ ने इस पर कहा, 'हमें सच्चाई में जाने की जरूरत नहीं है। यह कल्पना है! केवल इसलिए कि कुछ धार्मिक लोगों को गलत काम करते हुए दिखाया गया है, यह फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं है। यह लंबे समय से हिंदी और मलयालम फिल्मों में हो रहा है।'

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'द केरल स्टोरी' को सीबीएफसी प्रमाणन दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर तीसरी बार विचार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि फिल्मों का प्रदर्शन रोकते समय अदालतों को बेहद सतर्क रहना चाहिए। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने पहले ही फिल्म को प्रमाणित कर दिया है। 

टॅग्स :द केरल स्टोरीKerala High Court
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