कुलदीप सेंगर को हुई उम्र कैद तो जावेद अख्तर ने कहा अब देखते हैं कितने दिनों में अस्पताल...
By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: December 21, 2019 02:36 PM2019-12-21T14:36:08+5:302019-12-21T14:36:08+5:30
जावेद अख्तर ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगरको हुई सजा पर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है
उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट हाल ही में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25 लाख जुर्माना भी लगाया है। ऐसे में अब इसको लेकर जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया है।
जावेद का ट्वीट सोशल मीडिया पर छा गया है। जावेद ने ट्वीट करके लिखा है कि अब कुलदीप बिमार होकर अस्पताल में भर्ती होंगे।
जावेद अख्तर ने यूपी की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा, " कुलदीप सेंगर को अदालत ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Kuldeep Sengar the rapist has been given life term by the court . Now let’s see how soon he gets unwell and is shifted to a hospital .
— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 21, 2019
जानें मामला
अदालत ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। सेंगर पर आरोप लगाने वाली युवती की कार को 28 जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी।
दुर्घटना में युवती की दो रिश्तेदार मारी गईं और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे। उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तरप्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करते हुए निर्देश दिया कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा किया जाए।
न्यायालय ने यह व्यवस्था पीड़िता द्वारा भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए दी थी। बलात्कार मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के नौ गवाहों से जिरह हुई।
बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए यहां स्थित एम्स अस्पताल में एक विशेष अदालत भी बनाई गई । पीड़िता को लखनऊ के एक अस्पताल से हवाई एंबुलेन्स के जरिये दिल्ली ला कर यहां भर्ती कराया गया था। उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर युवती और उसके परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है।