अवैध निर्माण का मामला: सोनू सूद को बंबई हाईकोर्ट का झटका, अवैध निर्माण पर बीएमसी ही करेगी फैसला
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: January 21, 2021 17:27 IST2021-01-21T17:26:07+5:302021-01-21T17:27:34+5:30
बृह्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ''आदतन अपराधी'' हैं, जो पहले दो बार विध्वंस कार्रवाई के बावजूद उपगनरीय जूहू में एक रिहायशी इमारत में अनधिकृत तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं.

अवैध निर्माण को लेकर बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नोटिस को चुनौती दी थी. (file photo)
मुंबईः बंबई हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद की उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नोटिस को चुनौती दी थी.
न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अदालत अपील और याचिका को खारिज कर रही है. सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा था और अदालत से अनुरोध किया था कि वह नगर निकाय को इमारत ढहाने का कदम नहीं उठाने का निर्देश दे.
अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि अभिनेता के पास ऐसा करने का पहले पर्याप्त समय था और यदि आवश्यकता थी, तो वह नगर निकाय से संपर्क कर सकते थे. न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा, ''गेंद अब बीएमसी के कार्यालय के पाले में है. आप उनसे संपर्क कर सकते हैं.''
उन्होंने कहा, ''आपने (सूद) बहुत देर कर दी. आपके पास पर्याप्त मौका था.'' सूद के वकील ने कहा, ''याचिकाकर्ता (सूद) ने इमारत में ऐसा कोई बदलाव नहीं कराया है जिसके लिए बीएमसी की अनुमति जरूरी हो. अभी तक केवल वे ही बदलाव ही किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति है.''
बीएमसी ने सूद के खिलाफ जुहू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और बिना अनुमति आवासीय इमारत को कथित रूप से होटल में तब्दील करने को लेकर सूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है. पुलिस ने इस मामले में अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. गौरतलब है कि 'दबंग', 'जोधा अकबर' और 'सिम्बा' फिल्मों में अभिनय कर चुके सूद कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने में मदद कर चर्चा में आए थे.
यह है मामला: बीएमसी ने पिछले साल अक्तूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था. उस नोटिस को सूद ने दिसंबर-2020 में दीवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने बंबई हाईकोर्ट का रुख किया.
बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने छह मंजिला 'शक्ति सागर' रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया. अभिनेता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्होंने इमारत में कोई अवैध निर्माण नहीं किया है.


