अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान को किया तलब, 5 अप्रैल को पेश होने को कहा, जानिए पूरा मामला
By अनिल शर्मा | Updated: March 23, 2022 09:07 IST2022-03-23T09:00:39+5:302022-03-23T09:07:00+5:30
मामला 2019 का है जब एक टीवी पत्रकार ने सलमान और उनके अंगरक्षक के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई थी और उनका काम करने के लिए उनका अपमान किया गया था।

अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान को किया तलब, 5 अप्रैल को पेश होने को कहा, जानिए पूरा मामला
मुंबईः अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार अशोक पांडे द्वारा उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए दायर 2019 मामले में सलमान खान को 5 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने अभिनेता और उनके अंगरक्षक दोनों पर आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए तलब किया है।
मामला 2019 का है जब एक टीवी पत्रकार ने सलमान और उनके अंगरक्षक के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई थी और उनका काम करने के लिए उनका अपमान किया गया था। मजिस्ट्रेट ने 'रिकॉर्ड पर स्वयं बोलने वाली सामग्री, सकारात्मक पुलिस रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री' का हवाला देते हुए दो आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की। उन्होंने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में प्रथम दृष्टया तथ्य दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है और इसलिए कार्यवाही मान्य है।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कहा, "मामले को सीआरपीसी की धारा 202 (प्रक्रिया को स्थगित करना) के तहत जांच के लिए डीएन नगर पुलिस स्टेशन को भेजा गया था, पुलिस ने सूचित किया है कि धारा 504 के तहत अपराध और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध बनाई जाती है। रिकॉर्ड पर स्वयं बोलने वाली सामग्री, सकारात्मक पुलिस रिपोर्ट और अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 के तहत अपराध के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसलिए, मैं आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने से संतुष्ट हूं।”
राजस्थान हाईकोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की स्थानांतरण याचिका स्वीकार की
उधर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को 1998 के काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत से दो याचिकाओं को उसके समक्ष स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। इस मामले में अभिनेता सलमान खान आरोपी हैं। इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई अब उच्च न्यायालय में होगी जहां पहले से ही एक याचिका लंबित है। खान ने इन दोनों याचिकाओं को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था ताकि तीनों मामलों की एक ही जगह सुनवाई हो सके।
खान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, “संक्षिप्त सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति पीएस भाटी ने दो याचिकाओं को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी, जहां राज्य की एक याचिका पहले से ही लंबित है। इन सभी मुकदमों की सुनवाई अब एक जगह होगी, जिससे कीमती समय की बचत होगी।” खान ने दो काले हिरण के शिकार के मामले में दोषसिद्धी और पांच साल की सज़ा के पांच अप्रैल 2018 के जिला एवं सत्र अदालत के फैसले को चुनौती दी हुई है। वहीं राज्य सरकार ने सशस्त्र कानून के तहत खान को बरी किए जाने को चुनौती दी हुई है। इसके अलावा, राज्य ने अभिनेता सैफ अली खान, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और तब्बू सहित पांच अन्य लोगों को बरी करने को भी चुनौती दी है। यह याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।