काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया है।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था।
साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले के दौरान सलमान ने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए दिए गए झूठे शपथ पत्र के मामले पर पिछले सप्ताह सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।
इस मामले में सलमान खान के वकील ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए कहा था कि एक्टर का किसी भी तरह का यह इरादा नहीं था कि वो झूठा शपथ पत्र दें, ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है। अब सीजेएम ग्रामीण अंकित रमन की कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले में सलमान के खिलाफ मामला दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी।