जीएसटी रेट में कटौती के बाद सस्ती हो जाएंगी सेकेंड हैंड कारें
By सुवासित दत्त | Updated: January 19, 2018 14:57 IST2018-01-19T14:56:58+5:302018-01-19T14:57:18+5:30
सेकेंड हैंड कार (Used Car) पर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, छोटी सेकेंड हैंड कारों को 12 फीसदी जीएसटी के दायरे में ला दिया गया है।

जीएसटी रेट में कटौती के बाद सस्ती हो जाएंगी सेकेंड हैंड कारें
आम बजट 2018 के ठीक पहले जीएसटी काउंसिल की 25वीं मीटिंग वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में की गई। इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने करीब 20 चीजों पर लगने वाली जीएसटी में कटौती करने का फैसला लिया। इसमें सेकेंड हैंड कार (Used Car) भी शामिल है। नए फैसले के तहत सेकेंड-हैंड (Used Car) पर लगने वाली जीएसटी में कटौती की गई है। नई दरों को 25 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा।
इस फैसले के तहत सेकेंड हैंड बड़ी कार और एसयूवी को 28 फीसदी जीएसटी के दायरे से हटा कर 18 फीसदी जीसएटी के दायरे में ला दिया गया है। वहीं, छोटी सेकेंड हैंड कारों को 28 फीसदी जीएसटी के दायरे से हटा कर 12 फीसदी जीएसटी के दायरे में ला दिया गया है। इन दोनों कैटगरी पर लगने वाले सेस को पूरी तरह से हटा लिया गया है। बायो-फ्यूल्स से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को भी इसी दायरे में रखा गया है।
नई जीएसटी दरें सभी प्रकार के पुरानी गाड़ियों और सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल पर लागू होंगी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एंबुलेंस पर लगने वाले सेस को भी पूरी तरह से हटा लिया है। पहले एंबुलेंस पर 15 फीसदी सेस लगता था।