लाइव न्यूज़ :

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ी मुसीबत, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब IPC के तहत भी दर्ज होगा केस

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 8, 2019 09:01 IST

फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने कहा, ''हमारी राय में आईपीसी और मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है. दोनों कानून के तहत अपराध अलग-अलग और एक-दूसरे से पृथक हैं.

Open in App
ठळक मुद्देशीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों कानूनों के तहत अपराध के घटक अलग-अलग हैं।लेकिन आरोपी के खिलाफ दोनों कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर व्हीकल कानून के तहत तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने जैसे अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है. न्यायालय के अनुसार दोनों कानून अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं. न्यायालय ने कहा कि भारत सड़क यातायात में लोगों के जख्मी होने और जान गंवाने के बढ़ते बोझ का सामना कर रहा है. इसी के साथ न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 22 दिसंबर 2008 के आदेश को रद्द कर दिया.हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर किसी के खिलाफ मोटर व्हीकल कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा, ''इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 अपने-आप में पूरी संहिता है. हालांकि, मोटर व्हीकल दुर्घटनाओं से संबंधित अपराध के लिए आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है.''शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों कानूनों के तहत अपराध के घटक अलग-अलग हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ दोनों कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर सजा दी जा सकती है. पीठ ने स्पष्ट किया कि विशेष कानून के सामान्य कानून पर प्रभावी होने का सिद्धांत आईपीसी और मोटर व्हीकल कानून के तहत सड़क दुर्घटना के अपराध के मामलों पर लागू नहीं होता है.पीठ की तरफ से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने कहा, ''हमारी राय में आईपीसी और मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है. दोनों कानून के तहत अपराध अलग-अलग और एक-दूसरे से पृथक हैं. दोनों कानूनों के तहत दंड भी स्वतंत्र और एक-दूसरे से अलग है.''दिया था ये निर्देशगुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मोटर व्हीकल दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों के लिए आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल कानून के प्रावधानों के तहत ही मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय ने इन मामलों में भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा नहीं चलाने के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने को कहा था.

टॅग्स :ट्रैफिक नियमसुप्रीम कोर्टहाई कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतUP: ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में नोएडा पहले और लखनऊ दूसरे स्थान पर, राज्य में दस माह में 1.27 करोड़ लोगों का चालन, इनमें एक भी पुलिसवाला नहीं

भारतफिर खुलेगी आईएएस संतोष वर्मा की फाइल, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच को दी मंजूरी

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

हॉट व्हील्स अधिक खबरें

हॉट व्हील्सटोयोटा ने अपने तीन मॉडल- इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और हाइलक्स की आपूर्ति अस्थायी तौर पर रोकी, इंजन में अनियमितता मिली थी

हॉट व्हील्सट्रक डाइवरों का सफर सुविधानजनक बनाने के लिए सरकार का फैसला, आज से केबिन में AC लगवाना अनिवार्य

हॉट व्हील्सलग्जरी कार लेने का सपना हर इंसान का होता!, नई कार लेना ही जरूरी नहीं, यहां जानें सबकुछ

हॉट व्हील्सAAP MLA Amit Ratan: पंजाब में आप विधायक अमित रतन का पीए गिरफ्तार, 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप

हॉट व्हील्सऑटो एक्सपो 2023: मारुति, टाटा से टोयोटा तक, यहां देखिए एक्सपो में प्रदर्शित सभी कान्सेप्ट कारें